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Sunday, 24 November, 2024
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छत्तीसगढ़ में पूर्ण लॉकडाउन, वक्फ़ बोर्ड की अपील मस्जिद में नमाजियों की संख्या कम हो

मुख्यमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा कि विश्वभर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन या आइसोलेशन को ही एकमात्र कारगर तरीका माना गया है और इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है .

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रायपुर : कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन आदेश का पालन न करनेवालों के खिलाफ राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा इसे कड़ाई से लागू करने के दिशा निर्देशों के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया है.

इस संबंध में भूपेश बघेल सरकार ने 23 मार्च को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद शहरों में पुलिस द्वारा दुकानें को बंद करवाने की कार्यवाही देखने को मिली. राज्य सरकार ने ऐसा ही एक निर्देश रविवार को जारी कर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया था. ज्ञात हो कि सोमवार को केंद्र द्वारा सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर लॉक डाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने का आदेश दिया गया है. केंद्र के आदेश में कहा गया है कि इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए.

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा कि विश्वभर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन या आइसोलेशन को ही एकमात्र कारगर तरीका माना गया है और इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है .

छत्तीसगढ़ में भी वायरस के फैलाव को रोकने के लिये हमने इसे शहरी क्षेत्रों में 31 मार्च तक कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी. अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराना दुकानें, जनरल स्टोर्स, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. इसके साथ ही बिजली आपूर्ति, जल सेवाएं, घरेलु गैस आपूर्ति सेवा, नगर निगम की साफ सफाई और आवश्यक वस्तुओं के कमर्शियल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी.

प्रदेश में सभी परिवहन सेवाएं रोकी गई

अन्तर्राज्यीय बस सेवा, रेल और सिटी बस के बाद राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन 23 मार्च को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है. इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

वक्फ़ बोर्ड की अपील मस्जिद में नमाजियों की संख्या कम हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें

वर्तमान में हालात को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने प्रदेश के तमाम मुफ्ती हजरात के साथ कोविड -19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने के संबंध में मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या न्यूनतम रखे जाने का आवाह्न किया है.

राज्य वक्फ बोर्ड ने तमाम मोमिनों से अपील की है कि जब तक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक सब अपने-अपने घरों में रहें, इस बीमारी से बचने के लिए दुआ करें, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि में भीड़ इकट्ठा न होने दें. बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो तब ही लोग घरों से बाहर निकलें. अपने आस-पास साफ सफाई का इंतेजाम करें.

बोर्ड ने अजान लाऊड स्पीकर से न देकर बैरूने मस्जिद द्वारा देने के लिए अपील किया है और कहा है कि मस्जिदों के हौज को खाली करवा दिया जाए, ताकि लोग उसमें वुजू न कर सकें. बोर्ड ने अपील में कहा है कि बच्चों को मस्जिद में न लाएं और बुजुर्ग घर में नमाज अदा करें. बोर्ड द्वारा समस्त जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया गया है की उसकी अपील का सभी धर्मावलंबियों से पालन कराएं.

घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बिलिंग को रोक

प्रदेश के समस्त घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग को 31 मार्च तक रोकने का निर्णय लिया गया है. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली मीटर रीडिंग कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ताओं के परिसर की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य स्पाॅट बिलिंग अथवा मेनुअली किया जा रहा है, जिससे कोरोना वाइरस के संक्रमण की प्रबल संभावना है. इसे रोकने के लिये पाॅवर कंपनी का उपभोक्ताओं के परिसर बिलिंग न करने निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू होगा.

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