नई दिल्ली: पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मां पर पीएसए लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सर्वोच्च अदालत ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
Supreme Court issues notice to Jammu and Kashmir administration on the plea filed by former J&K CM Mehbooba Mufti's daughter Iltija, challenging her mother’s detention under the Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978. pic.twitter.com/qtgoVgt1Ao
— ANI (@ANI) February 26, 2020
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश भी दिया जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने उच्च न्यायालय समेत किसी अन्य न्यायिक संस्था में अपनी मां की हिरासत को चुनौती नहीं दी है.
यह भी पढे़ंः असली टुकड़े- टुकड़े गैंग है ये सरकार, सब सामान्य है तो बिना सुरक्षा कश्मीर दौरा करें शाह : इल्तिजा मुफ्ती
इल्तिजा ने शीर्ष अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने सरकार के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें महबूबा को हिरासत में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून के प्रावधान लगाए गए हैं.
मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को होगी.
इससे पहले, इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था.
(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)