नई दिल्ली: निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग अलग.
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने दोषियों को एक हफ्ते के अंदर जो भी आवदेन देना चाहे वह दायर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी.
उच्च न्यायालय ने केंद्र की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. निचली अदालत ने दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी.
केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी. इसमें निचली अदालत ने अगले आदेश तक मामले के सभी चारों दोषियों- मुकेश कुमार (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने पर रोक लगा दी थी. सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं.
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: I welcome Delhi High Court's verdict. It gives all 4 convicts 1 week to resort to all legal remedies available to them. After this, the convicts should be hanged soon. pic.twitter.com/i67pUPFIQ2
— ANI (@ANI) February 5, 2020
गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. सभी चारों दोषियों को एक हफ्ते में कानूनी कार्रवाई पूरी करनी है. इसके बाद दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए.
इससे पहले न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद 2 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर ‘अगले आदेश तक’ रोक लगा दी गई थी.
ये चार दोषी- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31)– तिहाड़ जेल में कैद हैं.
इससे पहले दिन में, निर्भया के माता-पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्र की उस याचिका पर जल्द निर्णय का अनुरोध किया था, जिसमें दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती दी गयी है.
निर्भया के माता-पिता की ओर से पेश वकील जितेंद्र झा ने बताया था कि उन्होंने सरकार की याचिका के जल्द निपटारे के लिए अदालत से अनुरोध किया है.
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा था कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आएगा.