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Friday, 22 November, 2024
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इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

इलेक्टोरल बांड को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने जनहित याचिका दायर की थी.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

इलेक्टोरल बांड को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने जनहित याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) और अन्य की इलेक्ट्रोरल बांड पर स्टे के लिए निर्देश देने पर सुनवाई को लेकर कही.

आपको बता दें, सरकार ने दो जनवरी 2018 को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था. बांड के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या जिसका भारत में कारोबार है.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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