सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सेना-एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा करने के लिए समय सीमा तय करना उचित है. वह काफी समय से इसको लेकर टाल-मटोल कर रहे हैं. स्पीकर्स का गैर-पक्षपातपूर्ण होना एक गलत धारणा है. अयोग्यता के मामलों पर फैसला लेने के लिए एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करने का समय आ गया है.