आरबीआई के आदेश में कहा गया है कि बैंकों को भुगतान या निपटान के 30 दिनों के भीतर सभी ऋण-संबंधित संपत्तियां सौंपनी होंगी, जिससे वर्तमान में बैंक नौकरशाही की दया पर निर्भर लाखों लोगों को राहत मिलेगी. इससे पहले, आरबीआई ने बैंकों की दंडात्मक ब्याज वसूलने की क्षमता को भी सीमित कर दिया था.