सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कानून के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को लाना पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला होगा. लेकिन इसमें शीर्ष अदालत का केवल प्रशासनिक पक्ष शामिल है. इसे न्यायिक पक्ष में भी अपना रास्ता बनाना चाहिए और सील बंद लिफाफे की संस्कृति को समाप्त करना चाहिए.