नई दिल्ली: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अर्जी दाखिल की है. इस याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को निलंबित करने की मांग की है. पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी. याचिका सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध भी नहीं हुई.
याचिका में पटेल ने मांग की है कि नामांकन का अंतिम दिन गुरुवार है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द से सुनवाई करे. वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए. हाल ही में हाईकोर्ट ने पटेल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार का दिया था. हाईकोर्ट ने पटेल को 2015 में विसपुर दंगा मामले में उन्हें दोषी ठहराया था.
Hardik Patel, in his petition, stated that the Court should urgently hear his petition because the last date and filing of the nomination papers for Lok Sabha elections 2019, is April 04. https://t.co/ZnRWGYxmyo
— ANI (@ANI) April 1, 2019
गौरतलब है कि इससे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी. वह राजनीतिक जीवन की विधिवत शुरुआत करना चाहते थे लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी चुनाव लड़ने की याचिका पर रोक लगा दी थी. उसी समय संभावना जताई जा रही थी कि हार्दिक सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
बता दें कि 2015 में महसाणा में हुए दंगे में अदालत ने उन्हें दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी. पीपुल एक्ट 1951 का हवाला देते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है कि हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.