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Saturday, 21 December, 2024
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पाकिस्तान SC ने अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने को बताया असंवैधानिक, इमरान खान 9 अप्रैल को करेंगे वोटिंग का सामना

90 दिनों में चुनाव के आदेश को सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया है. संसद भंग का फैसला भंग कर दिया है, अब इमरान खान को वोटिंग का सामना करना पड़ेगा.

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नई दिल्ली: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सत्तासीन इमरान खान के खिलाफ संसद में रद्द हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फैसला सुनाया. फैसले में असेंबली को बहाल कर दिया गया है. जिससे इमरान खान को बड़ा झटका लगा है. इमरान खान को 9 अप्रैल को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्तवा पर वोटिंग होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इमरान खान हारे तो विपक्ष चुने अपना नया पीएम.

विपक्ष ने कहा-

विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की संसद मजबूत हुई है. शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हुई है. उन्होंने कहा कि वो गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ेंगे.

90 दिनों में चुनाव के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया. संसद भंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भंग किया.

इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि वो अदालत के फैसले को मानेंगे.

वहीं इससे पहले लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला हो पाने से संसद को भंग कर दिया गया था.

चुनाव आयोग ने कहा कि तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि पारदर्शी चुनाव कराने के लिए 4 महीने की आवश्यकता है. पाकिस्तान की मीडिया से यह खबर सामने आई.

एक चैनल के हवाले से जारी खबर के मुताबिक कोर्ट रूम में पुलिस और वकील के बीच झड़प हुई.

शहबाज खान के घर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है.

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अफसरों को तलब किया था. सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया.

इमरान खान बड़ा बयान जो भी सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर होगा. हम इंसाफ के लिए लोगों के बीच जाएंगे.

वहीं इससे पहले पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी कानूनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को र्ट के फैसले को स्वीकार करेगी.

गौरतलब है कि नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने रविवार को प्रधानमंत्री खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. उसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने खान की सिफारिश पर निचले सदन को भंग कर दिया था. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई सोमवार को एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी. न्यायालय ने इस हाई प्रोफाइल मामले में ‘उचित आदेश’ देने की बात कही थी.

 

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