इस्लामाबाद : पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस की शर्त के तहत नागरिक अदालत में अपील दायर करने का अधिकार दिया है. इसके लिए पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रहा है. पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारत का जासूस है, जिसे भारत सिरे से नकारता रहा है.
Pakistan media: The case being tried under Military courts and the Army Act law forbade such individuals or groups from filing an appeal and seeking justice from the civilian court but a special amendment is being made for Kulbhushan Jadhav. https://t.co/ZhVcIgbfAt
— ANI (@ANI) November 13, 2019
उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सैन्य अदालतों और आर्मी एक्ट कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, जो ऐसे व्यक्तियों या समूहों को अपील दायर करने और नागरिक अदालत से न्याय की मांग से रोकता है, लेकिन भारतीय नौसेना अफसर के लिए पाकिस्तान अब एक विशेष संशोधन करने जा रहा है.
वहीं इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अपने फैसले में पाकिस्तान से जाधव को भारत की कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग मानने को कहा था. जिसके बाद एक बार ये अनुमति दी भी गई.
अदालत ने पाकिस्तान को अपनी न्याय प्रणाली के अनुसार सजा को लेकर दोषी ठहराने की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने 24 मार्च, 2016 को कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से ‘ऑन-ड्यूटी रॉ एजेंट’ होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान का दावा था कि जाधव ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह वर्तमान में भारतीय नौसेना में एक सेवारत अधिकारी हैं, पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए गुप्त एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन इस दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था. भारत इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंचा.