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Thursday, 9 May, 2024
होमविदेशटेरर फंडिंग और जमीन के अवैध इस्तेमाल मामले में हाफिज़ सईद को मिली अग्रिम जमानत

टेरर फंडिंग और जमीन के अवैध इस्तेमाल मामले में हाफिज़ सईद को मिली अग्रिम जमानत

लाहौर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिजम डिपार्टमेंट (सीटीडी) को हाफिज़ की ओर से दायर की गई याचिका के संदर्भ में नोटिस जारी किया है.

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नई दिल्लीः 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज़ सईद और तीन अन्य को लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने मदरसा भूमि के कथित अवैध उपयोग से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत दी है. यह खबर डॉन न्यूज ने प्रकाशित की है.

एटीसी ने जिन अभियुक्तों को अंतरिम जमानत दी है उनमें सईद, हाफिज मसूद, अमीर हामजा और मलिक जफर शामिल हैं, जिन्हें 31 अगस्त तक पचास हज़ार रुपये पर जमानत देकर गिरफ्तारी से छूट दी गई है.

सुनवाई के दौरान आरोपी के कानूनी वकील ने जोर देकर कहा कि जमात-उद-दावा अवैध रूप से भूमि के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं कर रहा है और अदालत से जमानत याचिका स्वीकार करने का आग्रह किया.

इस बीच लाहौर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिजम डिपार्टमेंट (सीटीडी) को हाफिज की ओर से दायर की गई याचिका के संदर्भ में नोटिस जारी किया है.

वहीं मामले में केंद्र सरकार ने नोटिस का विरोध करते हुए दलील दी है कि याचिका का कोई आधार नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज कर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दी है. इस मामले में हाफिज के अलावा मोहम्मद अयुब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली शाह, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल कुडोस शाहिद को आरोपी बनाया गया है.

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जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान की दो सदस्यीय खंडपीठ ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

केंद्र सरकार के एक वकील ने नोटिस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिका गैर-रखरखाव के लायक थी. पीठ ने हालांकि आपत्ति को खारिज कर दिया और कार्यवाही 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.

कार्यवाही के दौरान, सईद और सात अन्य याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील एके डोगर ने किया.

अन्य याचिकाकर्ताओं में मुहम्मद अयूब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली शाह, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ़्फ़ार और अब्दुल कुदूस शाहिद शामिल हैं.

(एएनआई इनपुट के साथ )

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