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Sunday, 24 November, 2024
होमदेश"मेरा कर्तव्य वही है, भारत की रक्षा करना": मानहानि केस में SC के फैसले के बाद बोले राहुल गांधी

“मेरा कर्तव्य वही है, भारत की रक्षा करना”: मानहानि केस में SC के फैसले के बाद बोले राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत के विचार की रक्षा के लिए काम करना जारी रखेंगे.

गांधी ने एक ट्वीट में कहा, “चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा करें.”

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी.

इससे पहले दिन में, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सदन से राहुल गांधी की अयोग्यता को रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखेंगे.

अधीर रंजन चौधरी ने एएनआई से कहा, “यह खुशी का दिन है…मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा.”

उन्होंने कहा, “यह सच्चाई की जीत है. यह प्रधानमंत्री के लिए महंगा साबित होगा.”

चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा में राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द करने की मांग उठाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि वह सोमवार को भी मांग करेंगे.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के अथक प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने झुकने से इनकार कर दिया है.

जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, “सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सत्य और न्याय की एक मजबूत पुष्टि है. भाजपा मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद, @RahulGandhi ने झुकने, टूटने या झुकने से इनकार कर दिया है, इसके बजाय न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुना है.”

मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद 24 मार्च को गांधी को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने गांधी को राहत देते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं.

पीठ ने कहा कि इससे न केवल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ.

पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?”


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