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Saturday, 17 January, 2026
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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के अहम फैसले: तेंदूपत्ता खरीदी, लघु वनोपज, उद्योग नीति और टैक्स में राहत

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए ऋण लेने हेतु राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की.

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में वनोपज, उद्योग, कृषि, पुलिस प्रशासन और कर राहत से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए ऋण लेने हेतु राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की.

कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. साथ ही, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की स्वीकृति दी गई.

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में बड़ा निर्णय लिया. राज्य शासन की गारंटी पर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया. इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम शामिल हैं.
वर्तमान में इन ऋणों पर लगभग 2.40 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज का भुगतान हो रहा है, जो पूरी अदायगी के बाद समाप्त हो जाएगा. इसके साथ ही 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी खत्म होगी, जिससे राज्य के वित्तीय बोझ में कमी आएगी.

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई. साथ ही, प्रोत्साहन के लिए अब न्यूनतम तीन माह की जगह केवल दो माह की मिलिंग अनिवार्य होगी.

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इससे नीति के क्रियान्वयन में प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी. सरकार का मानना है कि इससे निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्थायी रोजगार सृजित होंगे.

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया. यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को मिलेगा.

कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया.

नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष के लिए स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने लिया.

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