रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका असर राज्य के खनन, कृषि, खेल और भू-मूल्य व्यवस्था पर पड़ेगा.
बैठक में भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
इसके तहत अब खनिज न्यास की कुल राशि में से न्यूनतम 70% फंड का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता और आवास पर किया जाएगा.
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी देते हुए पुराने दो नियमों को निरस्त कर दिया.
नए नियमों के तहत: अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई होगी, खदानों का आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, आम जनता को रेत उचित दरों पर मिल सकेगी और राज्य को राजस्व लाभ होगा.
वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अब ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी, न कि 500 वर्गमीटर की दर से, भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा-भैंसाझार इलाके में सामने आई अनियमितताओं से बचने के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित भूमि के मूल्य निर्धारण में सिंचित भूमि की ढाई गुना दर को भी हटाया गया है. शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्रों की भूमि के लिए वर्गमीटर में दर तय की जाएगी.
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी स्थापना के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया.
इस अत्याधुनिक अकादमी से राज्य के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी.