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Tuesday, 27 October, 2026
होमरिपोर्टहरियाणा में मधुमक्खी पालन पर भी मिलेगा बीमा, 3.12 लाख रुपये तक की मदद

हरियाणा में मधुमक्खी पालन पर भी मिलेगा बीमा, 3.12 लाख रुपये तक की मदद

इसके अलावा, मधुमक्खियों में महामारी फैलने से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल कर लिया है. इससे मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान पर आर्थिक मदद मिल सकेगी.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोमवार को बताया कि योजना के तहत बाढ़ में मधुमक्खियों के बक्से और कॉलोनियां डूबने, आग लगने से इनके नष्ट होने और परिवहन के दौरान दुर्घटना होने पर नुकसान को बीमा में शामिल किया जाएगा. परिवहन के दौरान दुर्घटना हरियाणा के भीतर हुई होनी चाहिए और इसकी आधिकारिक एफआईआर या डीडीआर दर्ज होना जरूरी है.

इसके अलावा, मधुमक्खियों में महामारी फैलने से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए एक मधुमक्खी पालक अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियों और बक्सों का बीमा करा सकता है. इसके लिए ‘भावांतर भरपाई योजना-शहद’ के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है. साथ ही, हर बॉक्स पर भावांतर भरपाई योजना का यूनिट नंबर देना होगा.

योजना के तहत प्रति मधुमक्खी कॉलोनी और प्रति बॉक्स 50 रुपये बीमा शुल्क तय किया गया है. इसके बदले प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स 1,250 रुपये की बीमा राशि मिलेगी. अधिकतम बीमा राशि प्रति कॉलोनी 3,12,500 रुपये और प्रति बॉक्स 3,12,500 रुपये तक हो सकती है.

कृषि मंत्री ने मधुमक्खी पालकों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है. अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा, उद्यान विभाग, हरियाणा के टोल-फ्री नंबर **1800-180-2021** पर फोन करके भी जानकारी ली जा सकती है.

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