नई दिल्लीः कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के निर्देश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है. कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि स्पीकर ही बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को एक टाइम फ्रेम में निर्णय लेने और उन्हें कल होने विश्वास मत परीक्षण में भी हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
Supreme Court says, "Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow." https://t.co/qSfPf8oQ2x
— ANI (@ANI) July 17, 2019
Mukul Rohatgi, representing Karnataka rebel MLAs in SC: In view of Trust Vote kept for tomorrow, SC has said two important things- 15 MLAs will not be compelled to attend the House tomorrow. All 15 MLAs are given the liberty that may or may not go to the House tomorrow. pic.twitter.com/iPmIysJ1KL
— ANI (@ANI) July 17, 2019
कर्नाटक के बागी विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकुल रोहतगी ने एससी के फैसले पर कहा कि SC ने दो महत्वपूर्ण बातें कही है – 15 विधायकों को कल सदन में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. सभी 15 विधायक कल सदन में जाने या न जाने के लिए स्वतंत्र हैं.
Former Karnataka CM & BJP leader, B. S. Yeddyurappa on Supreme Court's verdict in Karnataka rebel MLAs case: Certainly the Government will not last because they do not have the numbers. pic.twitter.com/THLWCWMlu9
— ANI (@ANI) July 17, 2019
कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता, बी.एस. येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि निश्चित रूप से सरकार नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है.
Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal. pic.twitter.com/p0QcgBJkPB
— ANI (@ANI) July 17, 2019
कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने कहा, ‘मैं ऐसा निर्णय लूंगा कि किसी भी तरह से संविधान, न्यायालय और लोकपाल के विपरीत नहीं जाएगा.
BS Yeddyurappa, BJP: Karnataka CM has lost his mandate, when there is no majority he must resign tomorrow. I welcome SC's decision, it's the victory of constitution&democracy, a moral victory for rebel MLAs. It's only an interim order, SC will decide powers of Speaker in future. pic.twitter.com/LAPOFsHDK8
— ANI (@ANI) July 17, 2019
कर्नाटक भाजपा नेता, बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जनादेश खो चुके हैं, उनके पास बहुमत नहीं है उन्हें कल इस्तीफा देना चाहिए. मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, यह संविधान और लोकतंत्र की जीत है, बागी विधायकों के लिए एक नैतिक जीत. यह केवल अंतरिम आदेश है, एससी भविष्य में स्पीकर की शक्ति तय करेगा.
वहीं इससे पहले येदियुरप्पा ने कहा था का हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.
Former Karnataka CM & BJP leader, B. S. Yeddyurappa: We are waiting for Supreme Court's decision, the MLAs who have resigned will not be affected. Tomorrow CM is going to move the confidence motion, he will lose the mandate, let us see what will happen. pic.twitter.com/pne91pn9d8
— ANI (@ANI) July 17, 2019
हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बागी विधायकों के इस्तीफा मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिस पर आज फैसला आना था. बागी विधायकों का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सभी 10 याचिकाकर्ताओं ने 10 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. अध्यक्ष यदि चाहे तो फैसला ले सकते हैं. चूंकि, इस्तीफा स्वीकार करना और उनकी अयोग्यता दोनों अलग-अलग निर्णय हैं. उन्होंने अदालत में कहा कि विधायकों को बांधे रखने की कोशिश क्यों हो रही है. रोहतगी ने कहा कि उमेश जाधव ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है.
अदालत ने पूछा था कि विधायकों ने कब इस्तीफा दिया. जिसके जवाब में रोहतगी ने कहा कि सभी ने 6 जुलाई को इस्तीफा दिया था. बागी विधायकों के हवाले से मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, हम विधायक नहीं बने रहना चाहते हैं. कोई भी हमें मजबूर नहीं कर सकता. मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अध्यक्ष अधिक दिनों तक इस्तीफे को रोककर नहीं रख सकते हैं, किसी भी राज्य का नियम होता है इसलिए इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए.