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Thursday, 19 December, 2024
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सचिन पायलट खेमे को मिले अयोग्यता नोटिस पर 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा राजस्थान हाई कोर्ट

अदालत सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला 24 जुलाई को सुनाएगी. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी.

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नई दिल्ली: राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया. विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया.

अदालत सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला 24 जुलाई को सुनाएगी. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दलीलें दे रहे थे.

स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा, ‘सुनवाई संपन्न हो गई. राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करने की तारीख 24 जुलाई तय की है. स्पीकर के सामने सुनवाई भी कोर्ट ने टाल दी है.’


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उच्च न्यायालय ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस पर किसी भी कार्रवाई से सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को चार दिनों की राहत प्रदान की थी.

कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किया था.

पायलट खेमे के विधायकों का कहना है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो.

मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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