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Tuesday, 5 November, 2024
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‘दिल्ली के बॉस की सिख विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ाना’— SGPC ने गुरबाणी प्रसारण बिल को किया खारिज

एसजीपीसी के जनरल हाउस ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पंजाब सरकार के ‘सिख विरोधी’ संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, कहा कि अगर इसे रद्द नहीं किया गया तो विरोध होगा, उन्होंने इसे ‘एसजीपीसी को हड़पने’ की कोशिश करार दिया.

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चंडीगढ़: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने सोमवार को सर्वसम्मति से उस प्रस्तावित कानून को खारिज कर दिया जिसमें कई चैनलों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी प्रसारित करने की अनुमति दी गई थी — एक ऐसा कदम जो संभावित रूप से पंजाब सरकार के साथ चल रहे गतिरोध को बढ़ा सकता है.

1925 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम में पंजाब सरकार के संशोधन को “सिख विरोधी” बताते हुए, एसजीपीसी के जनरल हाउस की बैठक, जो स्वर्ण मंदिर के तेजा सिंह समुंदरी हॉल में हुई – में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि अगर पंजाब सरकार ने इसे रद्द नहीं किया तो विरोध शुरू किया जाएगा.

प्रस्ताव में मुख्यमंत्री भगवंत मान से सार्वजनिक माफी की भी मांग की गई.

यह घटनाक्रम राज्य विधानसभा द्वारा सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित करने के एक हफ्ते बाद आया है, जिसमें कई चैनलों को स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी प्रसारित करने की अनुमति दी गई, जिससे एकल चैनल को ऐसे अधिकार देने की प्रथा समाप्त हो जाती है. बिल फिलहाल पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की मंजूरी के लिए लंबित है.

सिखों की संसद कही जाने वाली एसजीपीसी 1925 अधिनियम के तहत बनाई गई एक संस्था है और इसके सदस्य हर पांच साल में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के सिखों द्वारा चुने जाते हैं. यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है.

जबकि निकाय का दैनिक कामकाज इसकी कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है, संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आमतौर पर सभी निर्वाचित सदस्यों का एक विशेष सामान्य सदन बुलाया जाता है.

हालांकि, एसजीपीसी के सामान्य सदन का प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह राज्य की व्यवस्था पर धार्मिक-नैतिक दबाव के गंभीर स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है.

एसजीपीसी ने यह भी माना कि मान की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार सिखों के धार्मिक मामलों में “स्पष्ट रूप से” हस्तक्षेप कर रही थी.

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सामान्य सदन की बैठक में कहा, “तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन एसजीपीसी अध्यक्ष मास्टर तारा सिंह के बीच 1959 के एक समझौते के अनुसार, 1925 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम में कोई भी संशोधन केवल एसजीपीसी के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद ही लाया जा सकता है.” बैठक को इसके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया था.

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन मान अपने दिल्ली स्थित बॉस और आप प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल की सिख विरोधी विचारधारा को लागू करने और सिख संगठन एसजीपीसी को हड़पने के उद्देश्य से पंजाब के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं.”

मान ने एसजीपीसी अध्यक्ष को सुखबीर बादल की शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) का “मुख्य प्रवक्ता” कह कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पंजाबी में अपने ट्वीट में, उन्होंने यह भी पूछा कि क्या बैठक में कोई चर्चा हुई, या क्या इसका उद्देश्य केवल उन्हें “गाली देना” था.

20 जून को पंजाब विधानसभा में पारित, ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन में कई रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया चैनलों को गुरबाणी प्रसारित करने की अनुमति देने की मांग की गई थी. वर्तमान में, प्रसारण अधिकार पीटीसी के पास हैं, जो शिअद अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के स्वामित्व वाला चैनल है.

पंजाब विधानसभा में विधेयक पारित कराने के सरकार के फैसले – जहां 117 सदस्यीय सदन में मान की आप के 92 विधायक हैं – ने एसजीपीसी के साथ भी गतिरोध बढ़ा दिया है, जिसका दावा है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

यह संशोधन सिखों की सर्वोच्च लौकिक सीट अकाल तख्त के जत्थेदार की अवज्ञा में भी पारित किया गया था. जत्थेदार ने मान सरकार से ऐसे किसी भी कदम से दूर रहने को कहा था जिसे एसजीपीसी के अधिकार को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है.

सोमवार की बैठक भी धामी के चंडीगढ़ में शिअद कार्यालय के दौरे के एक दिन बाद हुई है.

रविवार के दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मान ने दावा किया कि एसजीपीसी अध्यक्ष ने पहले ही शिअद से “निर्देश ले लिए थे” और सोमवार की आम बैठक एक “तमाशा” थी.

इसके बाद एसजीपीसी प्रमुख ने जवाब देते हुए मान से पूछा कि उन्होंने “हर दिन दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर” उड़ाने के लिए राज्य के पैसे का इस्तेमाल क्यों किया. वे उन आरोपों का ज़िक्र कर रहे थे कि मान राज्य के रोजमर्रा के कामकाज के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आदेश लेते थे.


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‘मान पूरे सिख नहीं’

सामान्य सदन की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, एसजीपीसी अध्यक्ष धामी ने कहा कि एसजीपीसी का एक सदस्य और एसएडी के अमृतसर प्रभारी संशोधन वापस लेने तक हर दिन अकाल तख्त से एक विरोध जत्था – या मार्च का नेतृत्व करेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर एसजीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेगा.

मंगलवार को सामान्य सदन की कार्यवाही का नेतृत्व करते हुए, धामी ने मान और उनकी सरकार पर सिख धर्म, उसके सिद्धांतों और प्रथाओं के प्रति बहुत कम सम्मान रखने का आरोप लगाया, यहां तक ​​कि दावा किया कि सरनेम “सिंह” का उपयोग नहीं करने के कारण सीएम “पूरे सिख नहीं” हैं.

अपने प्रस्ताव में एसजीपीसी ने गुरुद्वारा प्रबंधन में हस्तक्षेप करने, सिख ककार (खालसा के लिए नियुक्त पांच के) के एक महत्वपूर्ण हिस्से केश (बिना कटे बाल) का अपमान करने और स्वर्ण मंदिर के रागी सिंहों (भजन गायकों) की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए मान से सार्वजनिक माफी की मांग की.

यह प्रस्ताव तब आया जब विधानसभा में वक्ताओं ने 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक पुरुष सिख से दाढ़ी रखने की अपेक्षा की जाने वाली दाढ़ी का कथित तौर पर मजाक उड़ाने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ “पंथिक” कार्रवाई का सुझाव दिया.

पंजाब विधानसभा में अपने भाषण के दौरान, मान ने कथित तौर पर “कुछ” नेताओं द्वारा दाढ़ी बांधने और खोलने का अपमानजनक संदर्भ दिया. हालांकि, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि उनका इशारा शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल की ओर था, जो विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी दाढ़ी को बांधे और खोले रखने के लिए जाने जाते हैं.

कुछ सदस्यों ने मान के खिलाफ इस आरोप के लिए भी कार्रवाई की मांग की कि बादल परिवार को सम्मान देने के लिए स्वर्ण मंदिर में कीर्तन (पवित्र भजनों का गायन) कभी-कभी रोक दिया जाता था.

इस बीच, प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर, जो पिछले साल शिअद से अलग हो गई थीं, ने पंथिक संस्थानों को “कमजोर” करने के लिए पार्टी नेतृत्व की आलोचना की, यह कहते हुए कि इससे सरकारों को उनके कामकाज में हस्तक्षेप करने का “साहस” बढ़ा है.

हालांकि, उन्होंने एसजीपीसी में सभी प्रकार के राजनीतिक निष्कर्षों को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस आधार पर ऐसा करने से रोक दिया गया कि, एसजीपीसी की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, केवल राष्ट्रपति ही एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं.

इस बीच, कौर के बाद बोलने वाले अन्य सदस्यों ने उस पार्टी के खिलाफ होने के लिए उनकी आलोचना की, जिसने उन्हें उच्च पदों से सम्मानित किया था – जिसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में “सेवा” करने का मौका भी शामिल था.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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