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Thursday, 21 November, 2024
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हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मेरे घर में आकर कीजिए, दादागिरी करने मत आइए- उद्धव ठाकरे

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा ने जमानत याचिका मुंबई सेशन कोर्ट में दायर की है जिस पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी.

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ‘हनुमान चालीसा’ विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें कमजोर और नकली ‘हिंदूत्ववादी’ करार दिया है.

सीएम ठाकरे ने कहा, ‘यह कहा जा रहा है कि हम हिंदूत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं. हिंदूत्व क्या है, कोई धोती है? हमारा हिंदूत्व हनुमान की गदा की तरह ‘गदाधारी’ है. अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए, घर में आकर पाठ कीजिए लेकिन अगर आप दादागिरी करेंगे तो हमें पता है कि उसे कैसे खत्म किया जाए.’

उधर, सोमवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा ने जमानत याचिका मुंबई सेशन कोर्ट में दायर की है जिस पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी.

वहीं, नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा है कि मुंबई पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस हिरासत में ‘अमानवीय व्यवहार’ का आरोप लगाते हुए राज्य के पुलिस कमिशनर संजय पांडे कार्रवाई करने की मांग की है.

अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने रविवार को भेजे गए पत्र में दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर उनके और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा को शनिवार को मुंबई में मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने संबंधी आह्वान करने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

अभी जेल में बंद कपल ने इससे पहले एक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए इस आह्वान को वापस ले लिया था.

राज्य में महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार का नेतृत्व करने वाली शिवसेना पर निशाना साधते हुए, सांसद ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अपने हिंदुत्व के सिद्धांत से पीछे हट गई है ताकि सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य सहयोगियों की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके.

उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के खिलाफ 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव के बाद इन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन किया और यह कदम मुख्यमंत्री पद पाने की उसकी इच्छा से प्रेरित था.

उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अपने स्वीकृत हिंदुत्व सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक गई है और वह जनता के जनादेश को ‘धोखा’ देना चाहती है.

नवनीत राणा ने दावा किया कि उनकी कार्रवाई मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी. उन्होंने पत्र में लिखा कि मुंबई पुलिस द्वारा उनकी और उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने उनके खिलाफ (आईपीसी की धारा 124 ए) राजद्रोह का आरोप लगाने का जिक्र किया है.

सांसद ने बिना किसी कारण के ‘लॉक-अप’ में रखे जाने और पुलिस हिरासत में पीने का पानी नहीं मिलने की बात कही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जाति के आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया.

वहीं, इस मामले में बॉम्बे नवनीत राणा और रवि राणा द्वारा दायर उस रिट याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था.

खार पुलिस ने यह प्राथिमिकी,एक पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आरोप में दर्ज की थी.

हालांकि, जस्टिस पी. बी. वराले और जस्टिस एस. एम. मोदक की बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’का पाठ करने की घोषणा के बाद खार पुलिस ने कपल के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं.

विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस ने 23 अप्रैल को पहली प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में इस प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया था. खार पुलिस ने 24 अप्रैल को एक लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की थी.

भाषा के इनपुट से 


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