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Sunday, 16 June, 2024
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चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण राज्य सभा की 18 सीटों पर लंबित चुनावों की घोषणा की, 19 जून को होगा मतदान

आयोग ने शुक्रवार 19 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच चुनाव कराने की घोषणा की है. ईसी ने कहा है कि सोमवार 22 जून से पहले चुनाव हो जाने चाहिए.

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने राज्य सभा की 18 सीटों के लिए लंबित चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. कोरोनावायरस के कारण इन चुनावों को मार्च में रद्द कर दिया गया था.

आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होंगे और उसी दिन 5 बजे शाम को वोटों की गिनती की जाएगी.

आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि मुख्य सचिव राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करेंगे कि चुनाव कराने के लिए व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में निर्देश का अनुपालन किया जाए.

आयोग ने संबंधित राज्य में चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

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आयोग ने शुक्रवार 19 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच चुनाव कराने की घोषणा की है. ईसी ने कहा है कि सोमवार 22 जून से पहले चुनाव हो जाने चाहिए.

आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय गृह सचिव और अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) द्वारा जारी 30.05.2020 के दिशानिर्देशों सहित सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए, तय किया है कि आंध्र प्रदेश (4 सीटें), गुजरात (4 सीटें), झारखंड (2 सीटें), मध्य प्रदेश (3 सीटें), मणिपुर (1 सीट), मेघालय (1 सीट) और राजस्थान (3 सीट) राज्यों की 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे.


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बता दें कि 25 फरवरी 2020 को चुनाव आयोग ने 17 राज्यों की 55 राज्य सभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. जिनमें से 10 राज्यों की 37 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए. जिसके बाद 18 सीटों पर मतदान होने बाकी थे. इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने थे लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इसे टाल दिया गया था.

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 153 को आधार बनाकर चुनावों को आगे के लिए टाल दिया था और कहा था कि स्थिति का जायजा लेने के बाद ही इसके बारे में बताया जाएगा.

बता दें कि राज्य सभा में हर दो साल के बाद एक तिहाई सीटों पर चुनाव होते हैं. इसे उच्च सदन भी कहा जाता है.

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