नई दिल्लीः पांच विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत चुनाव के पहले चरण की तारीख 10 फरवरी को सुबह सात बजे से लेकर चुनाव के अंतिम चरण की तारीख 7 मार्च के शाम साढ़े छह बजे तक अब कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार के अन्य तरीके से एग्जिट पोल का प्रसार नहीं किया जा सकेगा.
In a notification, the Election Commission of India said, “No person shall conduct any exit poll and publish or publicize by means of print or any other manner, the result of any exit poll.” pic.twitter.com/omMfYb7kWV
— ANI (@ANI) January 29, 2022
अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा.
इसके अलावा जनरल इलेक्शन के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी भी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले को दिखाने पर भी रोक रहेगा.
बता दें कि चुनाव आयोग ने रोड शो और रैलियों पर भी प्रतिबंध को बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया है. हालांकि, पहले चरण के लिए 28 जनवरी से और दूसरे चरण के लिए एक फरवरी से राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को जनसभा करने की छूट दे दी है.
इसके अलावा चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने वालों की संख्या भी बढ़ाकर 10 कर दी है. पहले सिर्फ 5 लोगों के लिए अनुमति थी.
दरअसल, 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक पांच राज्यों- यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं. इन विधनसभा चुनावों के लिए 10 मार्च को मतगणना होनी है और उसी दिन रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.
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