नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टाल दिया है. विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट 22 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा.
कर्नाटक विधानसभा के 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लड़ने की अनुमति लेने का निर्देश मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
17 disqualified Karnataka Assembly MLAs had moved the Supreme Court seeking an interim order or direction to allow them permission to contest by-polls scheduled on October 21. https://t.co/CV8RVP0qsf
— ANI (@ANI) September 26, 2019
आपको बता दें, कांग्रेस-जेडीएस सरकार के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी. 23 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के बाद कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी. विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में 99 तथा विरोध में 105 वोट पड़े थे.
2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 78 सीटें तो जेडीएस ने 37 सीटें हासिल की थी. जबकि, भाजपा 105 सीटों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत न होने से सरकार बनाने में नाकाम रही है. कांग्रेस और जेडीएस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा को रोकने के लिए दोनों साथ आई थी. लेकिन, विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस- जेडीएस सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी.