scorecardresearch
Friday, 29 March, 2024
होमराजनीतिमनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली HC में 5 जून को फैसला, बीमार पत्नी से मिलने के लिए दायर की थी याचिका

मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली HC में 5 जून को फैसला, बीमार पत्नी से मिलने के लिए दायर की थी याचिका

ईडी के वकील ज़ोहैब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनके अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था.

Text Size:

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य को देखते हुए सिसोदिया के अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान की गई दलीलों पर गौर करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए आदेश सुरक्षित रखा, जहां सिसोदिया की पत्नी को शनिवार सुबह भर्ती कराया गया था.

ईडी के वकील ज़ोहैब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनके अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था.

एडवोकेट ज़ोहैब ने प्रस्तुत किया कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान रूप से समान हैं. उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है.

सिसोदिया के पास मंत्री के रूप में 18 विभाग थे और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था. अब वह जमानत पाने के लिए ये सब आधार गढ़ रहे है.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

एडवोकेट ज़ोहैब हुसैन ने कोर्ट को यह भी बताया कि सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन आबकारी नीति से संबंधित दस्तावेजों को सतर्कता सचिव के कार्यालय से हटा दिया गया है और दस्तावेजों को हटाने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और घटना की जांच की जा रही है.

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर सिसोदिया के लिए पेश हुए और प्रस्तुत किया कि सिसोदिया अपनी पत्नी का एकमात्र देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है.

ईडी की दलीलों पर उन्होंने कहा कि सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल नहीं की. हम भी बहुत मेहनत करते हैं कभी-कभी हम सुबह से देर रात तक काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केयरटेकर नहीं हैं, हम अपने घर नहीं जाते हैं और अपने परिवार की परवाह नहीं करते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन जून को पुलिस हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से नियमानुसार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मिलने की अनुमति दी थी.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया, जिन्हें शनिवार को उनके आवास पर लाया गया था, अपनी बीमार पत्नी से मिलने में सक्षम नहीं थे क्योंकि सिसोदिया के आने से पहले उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सिसोदिया ने हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली और छह सप्ताह की जमानत मांगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देते हुए कहा, “वह (मनीष सिसोदिया) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे.”

अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन किया जाए और सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए.

कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि सिसोदिया इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे.


यह भी पढ़ें: ‘इस हादसे का कवच से कोई लेना-देना नहीं है’, बालासोर ट्रेन हादसे पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव


share & View comments