नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा.
राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.
सिंह के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के उचित आधार उन्हें नहीं बताए गए हैं. इस पर अदालत ने कहा, ‘‘ठीक है.’’
निचली अदालत ने 10 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.
ईडी का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है.
सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे समाप्त कर दिया था.
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