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Friday, 22 November, 2024
होमराजनीति'राहुल गांधी भले ही अभी बच गए हों, लेकिन कब तक', अमित मालवीय का कांग्रेस नेता पर तंज

‘राहुल गांधी भले ही अभी बच गए हों, लेकिन कब तक’, अमित मालवीय का कांग्रेस नेता पर तंज

भाजपा के नेशनल और टेक्नोलॉजी विभाग के प्रभारी ने कहा कि गांधी के ऊपर और भी कई मामले चल रहे हैं, आखिर वे किन-किन मामलों से बचेंगे.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद, भाजपा के नेशनल और टेक्नोलॉजी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष किया और कहा, “बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी.”

इस हिंदी रूपक का मतलब है कि जो होना है, वह होकर रहेगा. मालवीय ने कहा, “राहुल गांधी भले ही इससे (मोदी सरनेम मानहानि मामले में) बच गए हों, लेकिन कब तक?”

मालवीय ने राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत टिप्पणी पर उनकी खिंचाई की थी.

भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया कि सावरकर का अपमान करने और नेशनल हेराल्ड घोटाले समेत कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी लंबित हैं.

मालवीय ने ट्वीट में कहा, “इसके अलावा, राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर श्रद्धेय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है. राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नेशनल हेराल्ड घोटाले में भी आरोपी हैं, और वर्तमान में जमानत पर बाहर.”

राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि वह “मुश्किल हालात” में चल रहे हैं और लालू प्रसाद और जे जयललिता जैसे कई नेताओं को अयोग्यता का सामना करना पड़ा है, मालवीय ने कहा, “इनमें से किसी भी मामले में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद और जे जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है. राहुल गांधी यहां मुश्किल स्थिति में हैं, लेकिन अभी के लिए, संसद कुछ ढिलाई बरत सकती है.”

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है.

इससे पहले, मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद 24 मार्च को गांधी को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने गांधी को राहत देते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं.

पीठ ने कहा कि इससे न केवल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ. पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, “आखिर सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है?”


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