लखनऊ: गुजरात, झारखंड के बाद अब यूपी में भी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया. 14 जनवरी से इसे सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में लागू माना जाएगा. बता दें कि कैबिनट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को पास किया गया.
योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा. इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है. गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है. इसे लागू करने से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिलेगा. हालांकि, इसके तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.
अन्य प्रस्ताव भी पास
10% सवर्ण गरीब आरक्षण के अलावा भी कई फैसलों पर मुहर लगी. सरकार ने चित्रकूट के रामायण मेला के प्रान्तीयकरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इसकी व्यवस्था जिला अधिकारी करेंगे. इस पर होने वाला सारा खर्च सरकार देगी. इसके अलावा ‘एक जनपद एक उत्पादन’ योजना (ओडीओपी) को भी मंजूरी दे दी है. इसमें प्रोत्साहन योजना के तहत ई-मार्केटिंग, मेला में प्रदर्शनी में जुड़े हुए उत्पादकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. मेला प्रदर्शनियों में स्टॉल का 75 प्रतिशत या फिर अधिकतम 50 हजार रुपए की मदद, स्वदेश में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों में भी 50 हजार की सहायता, बाहर जाने वाले माल की ढुलाई पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 7500 सौ रुपए, आने-जाने के लिए थ्री एसी चार्ज या बस का किराया भी दिया जाएगा.
कैबिनेट ने वेतन समिति की सातवें वेतन की सिफारिश में सेतु निगम विभाग के 3800 नियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों को सुविधा देने का फैसला लिया गया है. 2016 से यह लागू किया जाएगा.
– मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय किया गया.
– ग्राम कनौसि के सिंचाई विभाग की जमीन पीडब्लूडी को दी गई.
– गोरखपुर के ग्राम झुलनीपुर के रिक्त पड़ी जमीन को सशस्त्र सीमा बल को दिया गया.
– डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में 1.00 क्यूसिक छमता के 2000 नवीन नलकूपों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया.
– 1101 फेल हुए नलकूप को फिर से रिबोर किया जाएगा, 28325.53 लाख का खर्च आएगा.
– उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली में संशोधन 25 लाख रुपए के कार्य पहले आता था अब 1 करोड़ तक के खर्च विभागीय मंत्री कर सकेगा.
– पायलटों के भत्ते को समान रूप से 5 हजार प्रति उड़ान के तहत अतिरिक्त भत्ता निर्धारित किया गया, टाइप 4 और टाइप 5 की आवास सुविधा मिलेगी.