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Sunday, 3 November, 2024
होमदेशअबु धाबी से मुंबई आ रही उड़ान में महिला ने उतारे कपड़े, क्रू को मारा मुक्का, हुई गिरफ्तार

अबु धाबी से मुंबई आ रही उड़ान में महिला ने उतारे कपड़े, क्रू को मारा मुक्का, हुई गिरफ्तार

विस्तारा ने बयान में कहा कि महिला यात्री को उसके ‘‘अशिष्ट एवं हिंसक व्यवहार’’ के कारण रोका गया और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया.

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मुंबई: अबु धाबी से मुंबई के लिए विस्तारा की उड़ान में बिजनेस क्लास में प्रवेश करने से रोके जाने पर एक महिला यात्री ने कथित रूप से क्रू के मेंबर को घूंसा मारा, अन्य विमान कर्मी से झगड़ा किया तथा अमर्यादित व्यवहार किया.

पुलिस ने मंगलवार को कहा कि घटना सोमवार को हुई और फ्लाईट के मुंबई में उतरने के बाद क्रू के सदस्यों ने 45 वर्षीय महिला को सहार पुलिस के सुपुर्द कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

‘विस्तारा’ ने एक बयान में कहा कि महिला यात्री को उसके ‘‘अशिष्ट एवं हिंसक व्यवहार’’ के कारण रोका गया और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया.

सहार थाने के एक अधिकारी के अनुसार, महिला की पहचान पाओला पेरुशियो के रूप में हुई है जो सोमवार तड़के करीब दो बजे इकॉनोमी क्लास की टिकट के साथ विमान में सवार हुईं थीं. महिला बाद में बिजनेस क्लास में घुस गई और जब क्रू के सदस्य ने उसे रोका तो वह कथित रूप से उन्हें अपशब्द कहने लगी.

अधिकारी ने बताया कि क्रू के सदस्यों ने जब महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने दुर्व्यवहार किया और कथित रूप से एक कर्मी के चेहरे पर घूंसा जड़ दिया और दूसरे के चेहरे पर थूक दिया.

उन्होंने बताया कि जब क्रू के अन्य सदस्य अपने सहयोगी की मदद के लिए पहुंचे तो महिला ने कथित रूप से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए उसी अवस्था में गलियारे में चलने लगे.

अधिकारी ने कहा कि सोमवार सुबह जब विमान यहां पहुंचा तो क्रू के सदस्यों ने सहार पुलिस से संपर्क किया और महिला को उनके हवाले कर दिया.

महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और 337 (किसी के जीवन या उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य कर चोट पहुंचाना) एवं विमानन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि महिला को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

‘विस्तारा’ ने एक बयान में कहा, ‘‘हमने सूचित किया कि 30 जनवरी को अबु धाबी से मुंबई के लिए उड़ान संख्या यूके-256 में एक अशिष्ट यात्री है. यात्री के लगातार अशिष्ट एवं हिंसक व्यवहार के मद्देनजर विमान के कप्तान ने चेतावनी कार्ड जारी किया और यात्री को रोकने का फैसला किया.’’

विमानन कंपनी ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई. वहीं, हवाईअड्डे पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को यात्री के पहुंचने पर तत्काल कार्रवाई के लिए सूचित किया गया.

विस्तारा ने कहा कि विमान पर अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पायलट बार-बार घोषणाएं कर रहे थे.


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