नई दिल्ली: इस सप्ताह की शुरुआत में पारित एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वह यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर एक मंदिर है या मस्जिद, जब तक कि वाराणसी सिविल कोर्ट इसके धार्मिक चरित्र (जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था) पर निर्णय नहीं लेता. इस मामले में मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सिविल कोर्ट के 1937 के फैसले में पहले ही इसका निपटारा हो चुका है.
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि 1937 में दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मामले में फैसले से यह तय हो गया था कि मुसलमान जमीन के हकदार थे और विवादित स्थल पर एक मस्जिद मौजूद थी, और यह मामला रेस ज्यूडिकाटा (कानून का प्रश्न) है. अंततः निर्णय ले लिया गया है और इसे दोबारा नहीं उठाया जा सकता है.
1937 के मामले में, एक सिविल कोर्ट ने माना था कि वह ज़मीन जिस पर मस्जिद थी और उसका चबूतरा हनफ़ी मुस्लिम वक्फ भूमि थी और मुसलमानों की थी.
वक्फ का तात्पर्य इस्लामी कानून के तहत अविभाज्य धर्मार्थ बंदोबस्ती से है.
मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने 1937 के मामले में तर्क दिया था कि पूरा परिसर (मस्जिद और परिक्षेत्र) “वक्फ” संपत्ति थी, और भले ही यह वक्फ नहीं था, उन्होंने क्षेत्र में प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्तमान मामले में, यह दावा किया गया था कि हनफ़ी मुसलमान ज्ञानवापी परिसर में प्रार्थना करने और अन्य धार्मिक कार्य करने के हकदार थे.
सिविल जज ने 1937 में माना था कि मस्जिद और उसके चबूतरे के नीचे की जमीन एक धर्मार्थ बंदोबस्ती थी और मुसलमानों के इस तर्क से भी सहमत थे कि उन्हें मस्जिद में प्रार्थना करने की आदत थी, जिससे उन्हें आंशिक राहत मिली.
हालांकि, याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने बाद में हाईकोर्ट में अपील की, जिसने 1942 में याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यह नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण परिसर भूमि “वक्फ” की थी.
दिप्रिंट 1937 के फैसले और अपील को याद करता है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन इस मामले पर बहुत गहराई से चर्चा की गई थी.
यह भी पढ़ें: संसद सुरक्षा चूक मामले में फेसबुक पेज ‘भगत सिंह फैंस’ के सदस्य को दिल्ली पुलिस ने UP से हिरासत में लिया
सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट का दृष्टिकोण
1937 में तीन सुन्नी मुसलमानों ने राज्य सचिव के खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक समारोहों के लिए वाराणसी में परिसर के पूरे परिसर का उपयोग करने के अपने अधिकार का दावा किया था.
यह याचिका तब उठी जब 1937 में जिला मजिस्ट्रेट ने मस्जिद के ऊपरी मंच के बाहर इकट्ठा होने या ज्ञानवापी परिसर के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि वे मुसलमानों के पवित्र महीने रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मस्जिद के बाहर पक्के हिस्से का उपयोग करने के हकदार थे, यदि मस्जिद में ही बैठने के लिए मण्डली बहुत बड़ी थी.
सिविल जज ने माना कि मस्जिद के नीचे की भूमि वास्तव में एक धर्मार्थ बंदोबस्ती (वक्फ) है और याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से भी सहमत हुए कि उन्हें मस्जिद में प्रार्थना करने की आदत थी.
उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने समारोहों के लिए संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, और कब्रों के पास की भूमि का उपयोग साल में एक बार किया जा सकता है. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें “लाल” चिह्नित क्षेत्र में सामान्य दैनिक प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है – जो मस्जिद और आसपास के घरों के बीच के क्षेत्र को दर्शाता है. अदालत ने केवल बतलाए गए क्षेत्रों में प्रार्थना की अनुमति दी.
वादीगण इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की.
हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के इतिहास में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसमें बनारस के मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे गए 1810 के पत्र का उल्लेख किया गया था कि मुसलमानों को परिसर (मस्जिद के आसपास) से बाहर रखा जाना चाहिए, जिसे उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था.
इसने यह भी नोट किया कि दो धर्मों के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था और विवादित संपत्ति का असली मालिक कौन था, इस बारे में परस्पर विरोधी धारणाओं के साथ उस समय के विभिन्न आदेशों को नोट किया गया.
हाईकोर्ट ने तब कहा था, “फिर वर्ष 1854 से विभिन्न अदालतों और अधिकारियों द्वारा आदेशों की एक श्रृंखला है, जो दिखाती है कि हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे.”
अपीलकर्ताओं ने कहा कि एक बार जब भूमि को वक्फ घोषित कर दिया गया, तो कोई भी इसके चरित्र को बदल या संशोधित नहीं कर सकता है, और यह साबित करने के लिए खसरा रजिस्टर पर भी भरोसा किया कि भूमि में एक बाड़े के साथ एक मस्जिद शामिल थी.
अदालत ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि पूरा परिसर (सिर्फ मस्जिद ही नहीं) मुस्लिमों के लिए था.
हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध “एकमात्र साक्ष्य” लगभग 18 गवाहों के मौखिक साक्ष्य थे और सिविल कोर्ट के न्यायाधीश से सहमत थे कि यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति थी. बदले में, यह तर्क कि अतिरिक्त घेरा वक्फ संपत्ति था, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
प्रथागत अधिकारों पर विवाद के संबंध में, अदालत ने कहा कि इस तरह के अधिकार हासिल करने के लिए, यह दिखाने के लिए सबूत होना चाहिए कि अधिकार के अस्तित्व को मान्यता दी गई थी और यह कानून का हिस्सा बन गया है.
हाईकोर्ट ने कहा, “एक प्रथा जो कानून के बराबर है वह यह है जिसे संबंधित लोगों द्वारा सामान्य मान्यता प्राप्त है, या, दूसरे शब्दों में एक प्रथागत नियम कानून बन जाता है जब यह आम तौर पर मान्यता प्राप्त है कि नियम को कुछ निश्चित परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए.”
यह माना गया कि वर्तमान मामले में यह एक अनावश्यक प्रश्न था और नोट किया गया कि मस्जिद में अतिरिक्त प्रवाह ऐसे पारंपरिक अधिकार बनाने के इरादे का उत्पाद हो सकता है, जो अस्तित्व में नहीं था.
(संपादनः ऋषभ राज)
(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ें: आदिवासी CM के बाद, BJP ने सामान्य वर्ग के किरण सिंह देव को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष