वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. सरकारी वकील राना संजीव सिंह ने यह जानकारी दी.
हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है. हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है.’
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया।#UttarPradesh pic.twitter.com/VYT3Ygm6kZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2022
जिला न्यायाधीश डॉ. एके विश्वेश ने ‘शिवलिंग’ को सुरक्षित रखने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया.
हिंदू पक्ष और मस्जिद समिति की की दलीलें मंगलवार को पूरी होने के बाद जिला अदालत ने 14 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि पांच हिंदू पक्षों में से चार ने कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जो कि ‘वज़ूखाना’ के पास मस्जिद परिसर से अदालत-अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान मिली थी. ‘वजूखाना’ एक छोटा जलाशय है जिसका उपयोग मुस्लिम नमाज़ अदा करने से पहले वजू (हाथ पैर धोने आदि) करने के लिए करते हैं.
मस्जिद समिति ने कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध किया था.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)