scorecardresearch
Sunday, 22 December, 2024
होमदेशपुलिस सुरक्षा की गुहार के बीच UP रेप पीड़िता की धमकी के बाद हत्या, डर में जी रहा परिवार

पुलिस सुरक्षा की गुहार के बीच UP रेप पीड़िता की धमकी के बाद हत्या, डर में जी रहा परिवार

अशोक निषाद ने 2017 में कथित तौर पर उसी तरह से अपने एक दोस्त की हत्या कर दी थी, जिस तरह उसने महिला पर हमला किया था. बुधवार को मुठभेड़ के बाद उसे और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया.

Text Size:

लखनऊ: 18 साल की रेप पीड़िता जब सोमवार दोपहर 1:30 बजे अपने घर से बाहर निकली तो उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी जिंदगी होगी. चार घंटे बाद, वह खून से लथपथ बेजान पड़ी थी, उसके कथित बलात्कारी के बड़े भाई ने उसे बेरहमी से काट डाला था.

हमलावर अशोक निषाद ने कथित तौर पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसका सिर लगभग टुकड़े-टुकड़े हो गया. पुलिस ने कहा कि अशोक पहले भी सितंबर 2017 में अपने दोस्त को इसी तरह भयानक तरीके से मारने के आरोप में जेल जा चुका था.

किशोरी के विकलांग पिता, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के बीच है, ने बुधवार को दिप्रिंट को बताया, “आरोपी ने उसे बलात्कार के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी थी लेकिन उसने मुझे इसके बारे में बताया. वह बहादुर थी और न्याय चाहती थी. गांव वाले चाहते थे कि हम मामला सुलझा लें और समझौता कर लें लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी.”

जब से उसने अशोक के भाई पवन, जो बमुश्किल 10 मीटर की दूरी पर रहता था, के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, तब से उस पर “समझौता” करने और “मामला वापस लेने” का दबाव था. दरअसल, परिवार ने फरवरी में कौशांबी जिले के पुलिस प्रमुख को “धमकी” के बारे में एक लिखित शिकायत दी थी.

त्रासदी से प्रभावित परिवार एक फूस की झोपड़ी में रहता है, जहां गांव की कच्ची सड़कों से होकर पहुंचा जा सकता है. विकलांग पिता, जो खेत में मज़दूरी करता है, अपने साथ हुई घटना को याद करते हुए घास के ढेर पर बैठ गया.

A Kaushambi policeman at the village where the murder took place. Two accused are already in police net | By Special Arrangement
कौशांबी का एक पुलिसकर्मी उस गांव में जहां हत्या हुई थी. दो आरोपी पहले से ही पुलिस के शिकंजे में है | फोटो: विशेष प्रबंध

मई 2022 में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 504 (जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग करने के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, पवन घर में जबरन घुस गया. पिछले साल 13 मई को उसके पिता की अनुपस्थिति में उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जाने से पहले, उसने कथित तौर पर उसे चुप रहने की धमकी दी थी.

तीन दिन बाद, उसने अपनी आपबीती अपने पिता को बताई, जो गुस्से में पवन के परिवार से भिड़ने गए. दिप्रिंट के पास मौजूद एफआईआर की एक प्रति में लिखा है, “पूरे परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया.”

हालांकि पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया लेकिन परिवार ने दावा किया कि अक्टूबर में जमानत पर बाहर आने के बाद मामला वापस लेने का दबाव बढ़ गया.

पीड़िता की छोटी बहन ने कहा, “सोमवार (20 नवंबर) को, अशोक, पवन और छोटे भाई प्रभु और लोकचंद्र के साथ अपने घर की छत पर खड़े थे. अशोक उसके और परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने में उनका नेतृत्व कर रहा था और जान से मारने की धमकियां दे रहा था.”

परिवार ने पुलिस पर एक और आरोप भी लगाया है, जिसमें कहा गया है कि अशोक और उसके तीन छोटे भाइयों के खिलाफ महेवाघाट पुलिस स्टेशन में सोमवार को दर्ज की गई एफआईआर में बलात्कार पीड़िता को वयस्क दिखाने के लिए उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी.

बुधवार की देर शाम कौशांबी पुलिस की टीम ने रामनगर बाढ़ के पास अशोक के पैर में गोली मार दी. कौशांबी के एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि अशोक की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीम और अन्य पुलिस स्टेशनों के जवान इलाके में पहुंचे.

“कॉम्बिंग के दौरान, पुलिस का अशोक और उसके साथी गुलाब से आमना-सामना हो गया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी. पुलिस ने बचाव में फायरिंग की और तीन गोलियां अशोक को लगीं. उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के पास से महिला की हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के साथ दो देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए. अन्य आरोपी फरार हैं.”

हालांकि दो गिरफ्तारियां की गईं, परिवार लगातार डर में रहता है. मृतक की भाभी ने कहा, “पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई नहीं की. अगर उन्होंने मेरी भाभी की शिकायत पर संज्ञान लिया होता तो वह आज जिंदा होतीं. हम डर के साये में जी रहे हैं क्योंकि पवन के आठ भाई हैं. पवन, प्रभु और लोकचंद्र सहित अन्य आरोपियों को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है.”

उसके पति और पीड़िता के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि हत्या की योजना बनाई गई थी. उन्होंने कहा, “घटना से पहले अशोक के माता-पिता और उनके छोटे भाई मौके से भाग गए थे. पवन के जमानत पर रिहा होने के बाद से वे मेरी बहन को मारने की योजना बना रहे थे.”


यह भी पढ़ें: शिकार की पूरी व्यवस्था के बिना जंगल में चीतों को नहीं छोड़ा जाएगा, पैनल ने एक्शन प्लान को बताया अधूरा


‘कई बार पुलिस से संपर्क किया’

उसकी छोटी बहन ने दिप्रिंट को बताया, “मेरी बहन को आरोपी के परिवार से जान से मारने की धमकियां मिलेंगी. वह और मेरे पिता महेवाघाट थाने में दो-तीन बार अपनी जान को खतरा होने की सूचना दे चुके थे. फरवरी 2023 में, कौशांबी एसपी के कार्यालय में एक लिखित शिकायत दी गई थी.”

उस शिकायत में, बलात्कार पीड़िता ने पवन और उसके भाइयों प्रेम, बृजलाल और अशोक पर उस पर समझौता करने के लिए दबाव डालने और पवन की जेल से रिहाई के बाद उसे, उसके पिता और बड़े भाई को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था.

उसकी बहन ने कहा, “मेरे पिता और मेरी बहन पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और पुलिस को इसके बारे में सूचित करेंगे.”

पवन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने और पिछले महीने जेल से रिहा होने के बाद दबाव और बढ़ गया. छोटी बहन ने याद किया, “वे (अशोक और उसके भाई) नशे में थे और गालियां दे रहे थे. वे कह रहे थे कि वे मेरी बहन और मेरे भाई को मार डालेंगे. मेरे पिता काम के सिलसिले में खेत पर गये हुए थे. बाद में वे हमारे घर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे और चारों ने धमकियां देनी शुरू कर दीं. वे कह रहे थे कि एक बार जब मेरा भाई घर आएगा, तो उसे भी मार दिया जाएगा.”

बड़े भाई और उनका परिवार नोएडा में रहता है. उनकी पत्नी ने दिप्रिंट को बताया कि महिला ने उन्हें फोन करके धमकियों के बारे में बताया और फिर उन्होंने महेवाघाट पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया.

उसने कहा, “जब उसने मुझे फोन किया तो मैं बेरागीपुर में था. उसने आरोपी का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और मुझे भेजा था. मैंने उससे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जहां मैं उसके साथ शामिल हुआ. हमारी मुलाकात एक महिला पुलिस कांस्टेबल और एक सब-इंस्पेक्टर से हुई. उसने हमारी जान को खतरा होने के कारण उनसे हमारे साथ चलने का आग्रह किया. हालांकि, एसआई ने कहा कि यह एक पुराना मामला था कि हमें घर लौट जाना चाहिए और एक पुलिस अधिकारी शाम को दोनों पक्षों से बात करने के लिए आएगा.”

दोनों शाम करीब साढ़े चार बजे घर लौटे और देखा कि अशोक, पवन और अन्य कथित तौर पर हाथों में लाठियां, कुदाल और कुल्हाड़ी लेकर इंतजार कर रहे थे. भाभी ने कहा, “जब हम अपने घर के पास पहुंचे. मैंने देखा कि अशोक पीछे से हमारे पास आ रहा है. वह कुल्हाड़ी से लैस था जबकि अन्य लोग लाठी और कुदाल लेकर खड़े थे. मैं खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ भागी, लेकिन उसने हमला कर दिया. उसने पहले उसकी पीठ पर हमला किया और उसका फोन छीन लिया. फिर उसने बार-बार उसके गले और शरीर के अन्य हिस्सों को निशाना बनाया.”

छोटी बहन, जो बरामदे में थी, बलात्कार पीड़िता की मदद के लिए प्रवेश द्वार के पास पहुंची लेकिन अशोक ने उसका पीछा किया. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “वह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन मैं एक घर के अंदर भाग गया. हमारे पड़ोस की दो महिलाओं ने मुझे बचाया.”

उसने बताया कि अशोक ने कथित तौर पर उसकी बड़ी बहन के गले और सिर पर कम से कम 20 वार किए. “कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया. बाहर खड़ी महिलाएं डर के मारे अंदर भाग गईं.”


यह भी पढ़ें: इज़रायल ने संजय राउत के खिलाफ भारत सरकार को लिखा पत्र, ‘यहूदी विरोधी’ पोस्ट किया था शेयर


धमकी देने का कोई अंत नहीं

जब बाहर यह तांडव हो रहा था तो भाभी ने अपने एक रिश्तेदार को बुला लिया जो कौशांबी के राजापुर थाने में होम गार्ड के पद पर तैनात है.

उसने कहा, “उन्होंने पुलिस को सूचित किया जो एक घंटे बाद ही मौके पर पहुंची. हमला शाम साढ़े चार बजे हुआ, शाम करीब साढ़े पांच बजे पुलिस पहुंची. मैंने कई बार 108 हेल्पलाइन पर एंबुलेंस सेवा को फोन किया लेकिन मुझे बताया गया कि वे शव नहीं उठाते हैं.”

कौशांबी के एसपी ने दिप्रिंट को बताया कि आरोपियों ने बलात्कार पीड़िता पर तब हमला किया जब उसने गालियां देने और धमकियां देने की उनकी हरकत की वीडियोग्राफी शुरू कर दी.

परिजनों का आरोप है कि अन्य भाई तो भाग गये लेकिन अशोक कुछ देर तक हत्या स्थल पर ही पड़ा रहा. बड़े भाई ने दिप्रिंट को बताया, “मेरी बहन की मृत्यु के बाद वह कुछ मिनटों के लिए रुके थे. ग्रामीणों ने मुझे बताया कि वह चिल्लाता रहा कि वह मुझे भी मारने से पहले (पुलिस के सामने) आत्मसमर्पण नहीं करेगा. हमें सूचित किया गया है कि उसने उसका फोन पास में बहने वाली यमुना में फेंक दिया है.”

कौशांबी पुलिस ने मौके पर देर से पहुंचने के आरोप से इनकार किया है. श्रीवास्तव ने दिप्रिंट को बताया कि पुलिस घटना के तुरंत बाद पहुंच गई और वह खुद हत्या के 40 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे.

इस बीच, महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि जब वह 18 साल की थी, तो पुलिस ने उनसे सोमवार को दर्ज एफआईआर में उसकी उम्र 19 साल दर्ज करने के लिए कहा. सोमवार को जारी एक वीडियो बयान में, श्रीवास्तव ने उसकी पहचान 20 वर्षीय लड़की के रूप में की थी.

छोटी बहन ने दिप्रिंट को बताया, “मैंने पुलिस को बताया था कि मेरी बहन 18 साल की है लेकिन पुलिस ने हमसे 19 लिखने को कहा.”

A delegation of Congress leaders meet the family members of the murdered woman | By Special Arrangement
कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हत्यारोपित महिला के परिजनों से मिला | फोटो: विशेष प्रबंध

मंझनपुर सर्कल अधिकारी अभिषेक सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि स्थानीय लोगों ने जो बताया था उसके अनुसार उम्र का उल्लेख किया गया था क्योंकि जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो पुलिस किसी भी प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं कर सकी थी. उन्होंने कहा, “अगर उम्र अलग है तो यह जांच का हिस्सा बन जाएगा.”

महिला हेल्प डेस्क पर की गई शिकायत के संबंध में उन्होंने कहा, “घटना की उच्च स्तर पर जांच चल रही है और अगर थाने के स्तर पर लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी.”

दिप्रिंट ने एडीजी (प्रयागराज) भानु भास्कर और आईजी (प्रयागराज) चंद्र प्रकाश से संपर्क करने की कोशिश की और स्थानीय पुलिस की भूमिका के बारे में शुरू की गई जांच के बारे में जानकारी मांगी, जिनसे बलात्कार पीड़िता और उसका परिवार कथित तौर पर उसे धमकी के संबंध में संपर्क कर रहे थे.

आईजी (प्रयागराज) के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र तिवारी ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा कि एडीजी द्वारा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की गई है, जो कौशांबी एसपी द्वारा की जा रही है. उन्होंने कहा, “रिपोर्ट का इंतजार है.”

जबकि भास्कर से संपर्क नहीं हो सका, उनके जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि वह “टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे.”


यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 4 दिसंबर तक बढ़ाया


‘आरोपी ने दहेज के लिए दोस्त की हत्या की थी’

प्रथम दृष्टया, अशोक का हिंसा का इतिहास रहा है क्योंकि उसने कथित तौर पर अपने दोस्त पलटू की हत्या कर दी थी. उन्हें जेल में डाल दिया गया लेकिन मामले में दोषी नहीं ठहराया गया.

पलटू के भाई सुग्गी लाल ने दिप्रिंट को बताया कि दोनों की शादी चित्रकूट के मऊ तहसील के सेसा इलाके के एक गांव की दो बहनों से तय हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया, “बड़ी बहन का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हो गया था, जबकि अशोक को छोटी बहन से शादी करनी थी. हालांकि, अशोक लड़की के परिवार से कार की मांग कर रहा था. परिवार गरीब था और पांच लड़कियां थीं. उन्होंने मना कर दिया और अशोक मेरे भाई पर भी कार मांगने का दबाव बनाने लगा. मेरे भाई ने इनकार कर दिया और अशोक ने उसे जान से मारने की धमकी दी.”

सुग्गी लाल ने बताया कि 5 सितंबर 2017 को पलटू शाम करीब 5 बजे अपनी मां को यह बताकर घर से निकला कि अशोक ने उसे बुलाया है. उन्होंने कहा, “मैंने उसे शाम 7 बजे फोन किया जब उसने मुझे बताया कि वह अशोक के साथ बैठा था. उसका फोन जल्द ही बंद पाया गया और हम चिंतित हो गए. दो दिन बाद, मेरे भाई का शव गेहूं के खेत में झाड़ियों में फेंका हुआ पाया गया.”

“हम अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तभी मैंने देखा कि कुछ कुत्ते एक खेत के पास इकट्ठा हो गए थे. जब मैंने झाड़ियों को देखा, तो मैंने पाया कि मेरे भाई को पीट-पीटकर मार डाला गया था. उस पर कई बार कुल्हाड़ी से हमला किया गया था.”

बलात्कार पीड़िता का शव देखने वाले एक ग्रामीण ने कहा कि यह एक भयानक दृश्य था. उन्होंने कहा, “उन्होंने इसे दो बार दोहराया है. ऐसा लगता है कि वह ऐसी जघन्य हत्याओं का आदी हो गया है. मैंने उसे कुल्हाड़ी के साथ जाते देखा.”


यह भी पढ़ें: इज़रायल-हमास के बीच 4 दिन का युद्धविराम शुरू, गाज़ा में अब तक 5,850 बच्चों सहित 14,800 से अधिक की मौत


अन्य मामले में भी यही पैटर्न

पलटू की मां शिवकली देवी ने दिप्रिंट को बताया कि अशोक का परिवार, खासकर उसके पिता, उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे. उसने बताया, “उसके पिता हम पर केस वापस लेने के लिए दबाव डालते थे और इसके लिए 50,000 रुपये की पेशकश करते थे. हमने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे. मैं पहले से ही गरीब हूं और मैंने अपना बेटा खो दिया है.”

धमकियों से तंग आकर शिवकली ने दावा किया कि उसने गांव के पास एक प्राथमिक विद्यालय में काम करना बंद कर दिया है, जहां वह मध्याह्न भोजन पकाने का काम करती थी. उन्होंने आरोप लगाया, “2019 में जब से वह जमानत पर बाहर आया है, दबाव बढ़ गया है.”

तिवारी का पुरवा गांव के एक वकील मनीष कुमार मिश्रा ने दिप्रिंट को बताया कि 15 जनवरी को, अशोक और उसके दोस्त ने उन्हें पलटू के परिवार के साथ समझौता करने के लिए दबाव डालने के लिए रोक लिया.

उन्होंने कहा, “उसने मुझसे कहा कि वह किसी पंडित या ठाकुर से नहीं डरता और गाली देना शुरू कर दिया. मैंने उनसे कहा कि मैं एक पंडित हूं और उन्हें हर किसी को गाली नहीं देनी चाहिए. उसने मुझसे कहा कि वहां से चले जाओ, नहीं तो वह मुझे मार डालेगा. मैंने तुरंत अर्जुन (एक दोस्त) की बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया लेकिन वह कई मिनटों तक पीछा करता रहा.”

बाद में, वकील ने महेवाघाट थाने में आईपीसी की धारा 504 (जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग करने के लिए उकसाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज कराई.

(संपादन: कृष्ण मुरारी)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ें: डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर BJP, JDS ने उठाया सवाल


 

share & View comments