नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जून से राज्य में लॉकडाउन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसके बारे में जानकारी दी जिसमें चरणबद्ध तरीके से राज्य को खोलने की बात कही गई है.
उन्होंने कहा कि आज टीम 11 की बैठक में 1 जून से प्रदेश के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा की गई, मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं.
एक जून से लागू लॉकडाउन में प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे. अवस्थी ने कहा कि परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी.
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी.
अवस्थी ने कहा कि दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी.
उन्होंने कहा कि रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी. बसों को सैनिटाइज भी करना होगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसीआर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप जिलाधिकारी कंटेनमेंट ज़ोन्स और आवागमन की व्यवस्था देखेंगे. इंटर स्टेट के लिए दो राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी. हम इंट्रा स्टेट बस और टैक्सी सेवाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं.
अवस्थी ने कहा कि सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी.
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उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे. पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी और तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी.
कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी.