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Thursday, 19 December, 2024
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ई-फार्मेसी के सामने बड़ी चुनौती, सरकार के ड्राफ्ट बिल में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग

इस विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है, विधेयक के नवीनतम संस्करण का उद्देश्य डॉक्टरी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को विनियमित और प्रतिबंधित करना है.

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नई दिल्ली: भारत में ऑनलाइन फार्मेसियों को सरकार से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो इस साल की शुरुआत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा जारी नोटिस के जवाब में उनकी दलीलों के बावजूद, एक विधेयक लाने की योजना बना रही है. जो उनके संचालन पर प्रतिबंध लगा सकता है.

औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023 के मसौदे का नवीनतम संस्करण, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है, में एक प्रावधान है जो सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी दवा की ऑनलाइन बिक्री या वितरण को विनियमित, प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है. इस विधेयक को मानसून सत्र में संसद में पेश किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किए जाने की संभावना है.

यह प्रावधान पिछले से अलग है, जिसे पिछले साल सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था और ई-फार्मेसियों के संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया था. इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरीके के अलावा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या अपनी ओर से किसी भी दवा को ऑनलाइन तरीके से नहीं बेचेगा, न ही स्टॉक करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न बेचने के लिए पेश करेगा, न ही वितरण करेगा.”

फरवरी में अमेज़न और फ्लिपकार्ट हेल्थ सहित ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को एक नोटिस में, डीसीजीआई ने कहा था कि बिना लाइसेंस के विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन सहित ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों के माध्यम से दवाओं की बिक्री, स्टॉकिंग, प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश, दवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और सेल्फ मेडिकेशन या दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के माध्यम से दवाओं के संभावित दुरुपयोग के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है.

यह स्पष्ट करते हुए कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए किसी भी कंपनी को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, डीसीजीआई ने नोटिस जारी होने के दो दिनों के भीतर कंपनियों से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया कि जवाब देने में विफलता के परिणामस्वरूप तत्काल कार्रवाई हो सकती है.

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि कंपनियों ने समय सीमा का अनुपालन किया और उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, मुख्यतः क्योंकि केंद्र सरकार संशोधित विधेयक में एक प्रावधान के माध्यम से उनके संचालन पर अंकुश लगाने की योजना बना रही थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “प्रमुख समस्या क्षेत्रों को देखते हुए, सरकार को लगता है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद होनी चाहिए और उनके संचालन को रोकने के लिए एक अधिसूचना लाएगी.”

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी), जो भारत में लगभग 12.5 लाख फार्मासिस्टों का प्रतिनिधित्व करता है, ई-फार्मेसियों की ‘अवैध व्यापार प्रथाओं और कीमतों’ का भी विरोध कर रहा है. एआईओसीडी के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा, “हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ही ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करे.”

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के एक वरिष्ठ सदस्य डॉ. आर. वी. अशोकन के अनुसार, मेडिकल कम्युनिटी चिंतित है कि ड्रग कार्टेल डॉक्टरों का उपयोग उन रोगियों के लिए प्रिस्क्रिप्शन को फिर से अधिकृत करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा है. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “इस कदाचार में डॉक्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हालांकि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी नहीं की जा सकती है.”

उद्योग के अनुमान बताते हैं कि भारत में ई-फार्मेसी का बाजार आकार 2022 में 30 बिलियन डॉलर था और लगभग 40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है. पिछले वर्ष के दौरान, इस क्षेत्र ने टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, सिकोइया कैपिटल, टेमासेक और प्रोसस जैसे वैश्विक निवेशकों के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह जैसे औद्योगिक समूहों से बड़े निवेश को आकर्षित किया, जिन्होंने नेटमेड्स और 1एमजी जैसी कंपनियों में निवेश किया है.

दिप्रिंट ने TATA 1mg के मुख्य कार्यकारी प्रशांत टंडन, नेटमेड्स के संस्थापक प्रदीप दाधा और फार्मईज़ी के सीईओ सिद्धार्थ शाह से फोन पर और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से यह जानने के लिए संपर्क किया कि अगर सरकार उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाने या अंकुश लगाने की अपनी योजना पर कायम रहती है तो वे क्या करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

अमेज़न और फ्लिपकार्ट हेल्थ+ को भेजे गए ईमेल प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं आया.

दिप्रिंट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और डीसीजीआई राजीव सिंह रघुवंशी से भी फोन पर संपर्क किया, लेकिन बताया गया कि वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे.

प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.


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प्रतिबंधात्मक दवाएं और सेल्फ मेडिकेशन

ऑनलाइन फ़ार्मेसी बिना कतार, बिना भीड़, आसान ऑर्डर, 24/7 उपलब्धता और कूरियर के माध्यम से दवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर सकती है.

लेकिन सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा की एक कीमत चुकानी पड़ती है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हमें कई अभ्यावेदन मिले हैं कि ऑनलाइन दवा विक्रेता अंधाधुंध दवाएं बेचते हैं, जो पूरी तरह से अवैध है.”

2019 में, देश में डॉक्टरों के सबसे बड़े नेटवर्क – इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा प्रकाशित भारत में ऑनलाइन फार्मेसियों पर एक वाइट पेपर में बताया गया कि प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता फार्मेसी अधिनियम 1868 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 जैसे विभिन्न कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है.

उदाहरण के लिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में अनुसूची एच और अनुसूची एक्स दवाओं की बिक्री पर स्पष्ट दिशानिर्देश हैं, जो ‘प्रतिबंधात्मक दवाएं’ हैं और केवल एक पंजीकृत दवा व्यवसायी द्वारा ही बेची जा सकती हैं. पेपर में कहा गया है, लेकिन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए इन्हें ऑनलाइन फार्मेसियों में धड़ल्ले से बेचा जाता है.

पेपर में बताया गया है, शेड्यूल एक्स दवाओं में नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ शामिल हैं और इन दवाओं के साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लत की संभावना अधिक है, जबकि उन्हें सावधानीपूर्वक स्टोर करना और वितरण रिकॉर्ड की भी आवश्यकता होती है.

आईएमए पेपर में रेखांकित किया गया है, इन दवाओं के मामले में, एक दोहरे प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, जिसकी एक प्रति लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट द्वारा दो साल तक रखी जाती है, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसियों के मामले में इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है.

अनुसूची H1 (अनुसूची एच का एक हिस्सा), जिसमें विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं के अलावा कुछ हैबिट फॉर्मिंग दवाएं शामिल हैं, एक लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट को दवाओं की बिक्री के लिए रोगी, डॉक्टर और दवा के नाम के अलावा मात्रा के विवरण के साथ एक अलग रजिस्टर बनाए रखने का आदेश देता है. ये रिकॉर्ड तीन साल तक रखे जाने हैं और नियामक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं.

आईएमए वाइट पेपर में कहा गया है, “हालांकि, ऑनलाइन फ़ार्मेसी नशीली दवाओं के दुरुपयोग, सेल्फ मेडिकेशन आदि को बढ़ावा देगी.” इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों की देखरेख के बिना ली गई कोई भी दवा “खतरनाक और यहां तक ​​कि संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा हो सकती है”.

दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो सकता है और एंटी-माइक्रोबियल एजेंटों के अत्यधिक उपयोग से एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध हो सकता है. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “पॉलीफार्मेसी (एक ही स्थिति के लिए कई दवाओं का एक साथ उपयोग) की भी चिंताएं हैं, जिसके कारण दवाइयों का सेवन बढ़ रहा है और बंडल ऑफर और छूट के माध्यम से अनावश्यक पूरकों की बिक्री हो रही है.”

‘लंबे समय से लंबित नियमों को औपचारिक बनाना’

दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के साथ कथित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, सिंघल ने दावा किया कि सभी प्रकार के कदाचार, जैसे कि उचित प्रिस्क्रिप्शन या रिकॉर्ड रखने के बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवाओं की बिक्री, ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा की जाती है. उन्होंने कहा कि ये कंपनियां 2020 के गृह मंत्रालय के आदेश पर भरोसा कर रही हैं – जिसने राजस्व जिले के भीतर दवा की डोरस्टेप डिलीवरी की अनुमति दी थी – जिसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है.

एआईओसीडी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित संस्था लघु उद्योग भारती से भी समर्थन मिला है, जो लगभग 300 छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, और ई-फार्मेसी पर प्रतिबंध की मांग कर रहा है, इसकी फार्मा समिति के प्रमुख राजेश गुप्ता ने कहा, एआईओसीडी द्वारा उठाए गए मुद्दे वैध हो सकते हैं.

इस बीच, उद्योग के सूत्रों ने खुलासा किया कि NATHEALTH – निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और खिलाड़ियों का एक उद्योग निकाय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) जो कई ऑनलाइन फार्मेसियों को भी अपने सदस्यों के रूप में गिनता है – ने इस साल मार्च में सरकार के साथ एक बैठक की मांग की थी.

सरकार को याद दिलाते हुए कि उन्होंने 2018 में ऑनलाइन फार्मेसियों के कामकाज को विनियमित करने के लिए नियम तैयार करना शुरू कर दिया था, नैटहेल्थ ने कहा था कि “सक्षम विनियमन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है.”

नेटवर्क ने सरकार को लिखे एक वाइट पेपर में लिखा है, “हमारा इरादा इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली किसी भी चिंता का समाधान करना है, साथ ही ई-फार्मेसी के लंबे समय से लंबित नियमों को औपचारिक बनाने और अपनाने में अपना समर्थन प्रदान करना है.”

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बैठक के लिए FICCI या NATHEALTH को आमंत्रित नहीं किया.

NATHEALTH ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि कंपनियां अब इस संबंध में सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रही हैं.

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)

(संपादन: अलमिना खातून)


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