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Friday, 10 May, 2024
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निर्भया के दोषियों के लिए तीसरा डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नए डेथ वारंट भेजा है यह देखते हुए कि इस समय किसी भी दोषी की कोई कानूनी प्रक्रिया लंबित नहीं है.

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नई दिल्ली: तारीख…तारीख…और तारीख के बाद आखिरकार एकबार फिर दिल्ली की अदालत ने निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को फांसी दिए जाने का नया डेथ वारंट जारी किया है. निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नए डेथ वारंट भेजा है यह देखते हुए कि इस समय किसी भी दोषी की कोई कानूनी प्रक्रिया लंबित नहीं है. इससे पहले दो बार पहले भी इन दोषियों को फांसी दिए जाने को लेकर डेथ वारंट जारी कर चुका है.

2012 दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि नया डेथ वारंट जारी हो गया है मैं इससे बहुत खुश हूं. अब बस वो जारी की गई तारीख 3 मार्च को फांसी पर लटक जाएं.

आशा देवी ने यह भी कहा कि कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं..और आज जब यह फैसला आया है तो बस अब फांसी हो जानी चाहिए.

फांसी की तारीख दिए जाने पर निर्भया की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा, ‘निर्भया के साथ देश की और बेटियां जो न्याय के इंतजार में हैं, उनको भी उम्मीद जगेगी देश की न्याय व्यवस्था पर. उनको भी न्याय मिल सकता है अगर निर्भया को न्याय मिल सकता है.

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आज अदालत में सुनवाई के दौरान चारों दोषियों में मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसकी पैरवी करें.

तब अदालत ने वकील रवि काजी को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया.

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है.

विनय के वकील ने अदालत से कहा कि जेल में उस पर हमला किया गया और उसके सिर में चोट आयी है.

विनय के वकील ने यह भी कहा कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती.

तब अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का उपयुक्त ख्याल रखने का निर्देश दिया. अन्य दोषी पवन गुप्ता के वकील ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है.

पवन गुप्ता चारों मुजरिमों में एकमात्र ऐसा मुजरिम है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कानूनी विकल्प होता है जिस पर चैम्बर में निर्णय लिया जाता है. पवन गुप्ता के पास दया अर्जी देने का भी विकल्प है.

अक्षय कुमार के वकील ने अदालत से कहा कि उन्होंने नयी दया अर्जी तैयार की है जिसे राष्ट्रपति को दिया जाएगा.

अदालत निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई कर रही है जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नयी तारीख मुकर्रर करने की मांग की गयी है.

उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को इस बात की छूट दी थी कि वे इन मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने की नयी तारीख जारी करने की मांग को लेकर निचली अदालत जा सकते हैं.

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