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Saturday, 21 December, 2024
होमदेशनाबालिग को 'प्रेग्नेंट' करने वाले शख्स को अदालत ने जमानत के बाद दिया पीड़िता से शादी करने का आदेश

नाबालिग को ‘प्रेग्नेंट’ करने वाले शख्स को अदालत ने जमानत के बाद दिया पीड़िता से शादी करने का आदेश

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने 15 वर्षीय नाबालिग को धोखा देने और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए यह आदेश दिय.

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नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय लड़की को शादी का झूठा वादा करके बहला-फुसलाकर गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है.

आरोपी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि आवेदक को “आवेदक के वकील के इस आश्वासन पर जमानत पर रिहा किया जा रहा है कि वह जेल से रिहा होने के तीन महीने के भीतर पीड़िता से शादी करेगा और उसकी तथा नवजात शिशु की देखभाल करेगा.”

अभिषेक बनाम यूपी राज्य मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 376, 506 और 5(J)(II) के तहत अपराधों के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जो क्रमशः बलात्कार, आपराधिक धमकी और यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप एक बालिका के गर्भधारण के लिए दंड से संबंधित हैं. अभियोजन पक्ष ने कहा कि वर्तमान मामले में, व्यक्ति पर शिकायतकर्ता की 15 वर्षीय बेटी को “धोखा देने और मूर्ख बनाने” और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद, नाबालिग को संबंध बनाने के परिणामस्वरूप गर्भवती बताया गया और बाद में आरोपी ने शादी के वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया और यहां तक ​​कि उसे धमकी भी दी.

अदालत ने क्या फैसला सुनाया

18 सितंबर को दिए गए अपने फैसले में, अदालत ने रमाशंकर बनाम यूपी राज्य में अपने 2022 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने कहा, “आरोपी और पीड़िता दोनों बहुत कम उम्र के हैं और अभी वयस्कता की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं. उनके विवाह से एक बच्ची का जन्म हुआ है. हालांकि, देश के कानून के अनुसार विवाह को नहीं माना जा सकता, लेकिन अदालत को ऐसी स्थितियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा और वास्तव में दोनों परिवारों को व्यावहारिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है. तब से बहुत कुछ हो चुका है. अब आगे बढ़ने का समय आ गया है.”

उस मामले में, दोनों पक्ष कम उम्र के थे, और एक बच्चा विवाहेत्तर संबंध से पैदा हुआ था. हालांकि, अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए.

यह समझाते हुए कि युवा “विधायिका द्वारा सही तरीके से तैयार किए गए कानूनी मापदंडों का शिकार बन गया”, अदालत ने कहा कि मामले की असाधारण परिस्थितियों में अपवाद बनाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि अति तकनीकी और यांत्रिक दृष्टिकोण से पक्षों को कोई फायदा नहीं होगा.

इसी तरह, अतुल मिश्रा बनाम यूपी राज्य (2022) में भी न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए कड़े POCSO प्रावधानों को खत्म कर दिया.

वर्तमान मामले में भी, न्यायालय ने कहा कि चुनौती शोषण के वास्तविक मामलों और सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में है. “न्याय को उचित रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण और सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की आवश्यकता है.”

न्यायालय ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित “दोषी सिद्ध होने तक निर्दोषता की धारणा” के प्रसिद्ध सिद्धांत का हवाला दिया, जिसने नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में जेल की अवधारणा को जन्म दिया. इसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार पर भी भरोसा किया, यह कहने के लिए कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता.

आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने उसकी रिहाई पर कुछ शर्तें लगाईं. शर्तें यह थीं कि आरोपी को इस आश्वासन पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह अपनी रिहाई के तीन महीने के भीतर पीड़िता से शादी करेगा और उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करेगा. अदालत ने आरोपी को नवजात शिशु के नाम पर नाबालिग के वयस्क होने तक 2 लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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