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Thursday, 25 April, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई कड़ी फटकार, पूरे देश से माफी मांगने को कहा

इससे पहले निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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नई दिल्ली: निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए

गौरतलब है कि नूपुर शर्मा को बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण खाड़ी देश में इसके खिलाफ फैले आक्रोश बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है. हालांकि उन पर कड़ी कार्रवाई करने दबाव है.

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है.

इससे पहले निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? जैसे कि उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है. अदालत ने कहाकि देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है. अदालत ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने उनके ‘अड़ियल और अहंकारी चरित्र’ को दिखाया.

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वह किसी पार्टी की प्रवक्ता थीं. उन्हें महसूस होता है कि उनके पास सत्ता का सपोर्ट है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं.

वहीं शर्मा के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने टीवी पर बहस के दौरान केवल एंकर के एक सवाल का जवाब दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा है.

जब नूपुर शर्मा की वकील सुप्रीम कोर्ट से कहती हैं कि वह जांच में शामिल हो रही हैं और भाग नहीं रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वहां आपके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर को उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया. नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली.

सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि नुपूर शर्मा के बयान को लेकर ही उदयपुर की घटना हुआ.

जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता है, जो आपका दबदबा दिखाता है, नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा.


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