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Friday, 29 March, 2024
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UP के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा है कि महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए जिन कदमों को उठा रही हैं, उसकी जानकारी एक हफ्ते में प्रदेश की हाई कोर्ट को दें.

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा है कि महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए जिन कदमों को उठा रही हैं, उसकी जानकारी एक हफ्ते में प्रदेश की हाई कोर्ट को दें.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आगामी सुनवाई में मदद के लिए वरिष्ठ वकील पी एस नरसिम्हा को न्यायमित्र नियुक्त किया.

कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी.

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया है.

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उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायिक आदेश के तहत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले से प्रशासनिक चुनौतियां सामने आएंगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि कोविड की स्थिति के लिए प्रदेश सरकार जरूरी कदम उठा रही है.

हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया था.

हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे. अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध ‘पूर्ण लॉकडाउन नहीं’ हैं. जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. राज्यों में लगातार ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है और सैकड़ों लोगों की रोज मृत्यु हो रही है.


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