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Saturday, 16 November, 2024
होमदेशक्या निष्कासन का सामना कर रहे स्पीकर विधायकों को अयोग्य ठहरा सकते हैं? SC के फैसले का क्या है कारण

क्या निष्कासन का सामना कर रहे स्पीकर विधायकों को अयोग्य ठहरा सकते हैं? SC के फैसले का क्या है कारण

2016 में, SC ने कहा था कि स्पीकर विधायकों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत दायर अयोग्यता की कार्यवाही का फैसला नहीं कर सकते हैं, जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है या नहीं, विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर की शक्ति पर शिवसेना के गुटों की दलीलों के साथ जांच करनी होगी.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के प्रति बागी शिवसेना नेताओं के समूहों में मतभेद होने के कारण पिछले साल महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव के चलते दायर की गई याचिकाओं के एक बैच पर 2016 के फैसले पर पुनर्विचार करने का सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया.

शिवसेना के अधिकांश विधायकों के साथ शिंदे के विद्रोह ने ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गिरा दिया था जो पार्टी के विभाजन का कारण बना.

2016 में नबाम रेबिया मामले का फैसला सुनाते हुए, पांच-न्यायाधीशों की एससी पीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विधान सभा के सदस्य (विधायक) के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत दायर अयोग्यता की कार्यवाही का फैसला नहीं कर सकते हैं, जब एक प्रस्ताव खुद को हटाने की मांग करता है. 

बागी शिंदे गुट द्वारा फैसले का हवाला दिया गया था, जब उन्होंने शीर्ष अदालत के सामने तर्क दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि ज़िरवाल असंतुष्ट शिवसेना विधायकों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) के तहत ज़िरवाल को हटाने की मांग के नोटिस के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. शिंदे के नेतृत्व में 14 विधायकों ने जिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था.

अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 11 मामलों को संदर्भित किया – जिनमें से एक नबाम रेबिया के फैसला भी था. – शिवसेना मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष बहस के दौरान, ठाकरे गुट ने सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नबाम रेबिया के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने एक बड़ी पीठ की मांग का विरोध किया.

इस सप्ताह की शुरुआत में एक सुनवाई के दौरान, ठाकरे खेमे ने तर्क दिया कि नबाम रेबिया के फैसले को ध्यान में रखते हुए, जो विधायक दल बदलना चाहते हैं, वे एक नोटिस के माध्यम से स्पीकर को हटाने की मांग कर अयोग्यता की कार्यवाही को रोक सकते हैं, और यह कि दलबदलू विधायकों द्वारा फैसले का दुरुपयोग किया जा रहा है.

हालांकि, शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई, चंद्रचूड़, और जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, ‘मामले के तथ्यों के बिना संदर्भ के मुद्दे को अलग नहीं किया जा सकता. इसमें क्या सही है क्या गलत इस आधार पर ही संदर्भ जारी करने का फैसला किया जाएगा.’ 

नबाम रेबिया फैसले की पृष्ठभूमि की कहानी क्या है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

दिप्रिंट बताता है.

अरुणाचल प्रदेश संवैधानिक संकट

नवंबर 2015 में अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए संवैधानिक संकट को लेकर नबाम रेबिया मामले में फैसला आया था, जब कांग्रेस के 21 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ बगावत कर दी थी.

2014 में, कांग्रेस ने विधानसभा में 60 सीटों में 42 सदस्यों के साथ बहुमत हासिल किया था. भाजपा ने 11 सीटें जीतीं, पांच सीटें पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने जीतीं और दो निर्दलीय जीते.

हालांकि, बागी विधायकों ने 11 अक्टूबर, 2015 को राज्यपाल जे.पी. राजखोवा को पत्र लिखकर दावा किया कि तुकी के पास अब विधानसभा में बहुमत नहीं है.

19 नवंबर, 2015 को अध्यक्ष, नबाम रेबिया को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस 13 विधायकों – 11 भाजपा के और दो निर्दलीय विधायकों द्वारा भेजा गया था.

इस प्रस्ताव की एक प्रति राज्यपाल को भी भेजी गई थी, जिसमें उनसे विधानसभा सत्र को शीघ्र शुरू करने और अध्यक्ष को हटाने का अनुरोध किया गया था.

9 दिसंबर, 2015 को राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हुए विधानसभा सत्र को 14 जनवरी से 16 दिसंबर तक आगे बढ़ाया. उन्होंने विधानसभा सत्र की पहली बैठक में सदन के एजेंडे के पहले आइटम के रूप में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव भी तय किया.

15 दिसंबर, 2015 को, रेबिया ने विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले, 14 बागी कांग्रेस विधायकों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया. 16 दिसंबर को, डिप्टी स्पीकर तेनजिंग नोरबू थोंगडोक ने आधिकारिक परिसर के बाहर विधानसभा सत्र का संचालन किया, और अन्य बातों के अलावा, स्पीकर रेबिया को हटाने का प्रस्ताव लाया गया.

एक दिन बाद, तुकी सरकार का विधानसभा में विश्वासमत खो देने की घोषणा की गई, और तुकी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एक अन्य कांग्रेस विधायक कालिखो पुल को विधानसभा के नए नेता के रूप में चुना गया.

रेबिया ने तब अपनी बर्खास्तगी के साथ-साथ राज्यपाल के आदेशों को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने जनवरी 2016 में उनकी याचिका खारिज कर दी और राज्यपाल और विधानसभा के फैसलों को बरकरार रखा.

इसके बाद रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

SC ने तुकी सरकार को बहाल किया

संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य सरकार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ पर कार्य करने की आवश्यकता है. हालांकि, यह बताता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होगी, यदि संविधान के अनुसार उन्हें अपने विवेक से कोई कार्य करने की आवश्यकता है.

संविधान के अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि एक अध्यक्ष को ‘विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत’ द्वारा पारित विधानसभा के एक प्रस्ताव द्वारा अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है.

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल के कार्यों को अमान्य करते हुए मुख्यमंत्री नबाम तुकी को बहाल कर दिया. इसने 15 दिसंबर, 2015 को तत्काल यथास्थिति लागू करने का निर्देश दिया और कलिखो पुल की भाजपा समर्थित सरकार को दरवाजा दिखाया.

जस्टिस जे.एस. खेहर, दीपक मिश्रा, एम.बी. लोकुर, पी.सी. घोष और एन.वी. रमण राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों वाले मामले से जुड़े थे.

अन्य बातों के अलावा, शीर्ष अदालत ने कहा, ‘एक अध्यक्ष के लिए दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना संवैधानिक रूप से गलत होगा, जबकि अध्यक्ष के पद से खुद को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस लंबित है.’

इसने स्पष्ट किया कि विधानसभा की ताकत और संरचना में कोई भी बदलाव, मौजूदा विधायकों को अयोग्य ठहराकर, जबकि अध्यक्ष को हटाने का नोटिस लंबित था, अनुच्छेद 179 (सी) के तहत जनादेश के साथ संघर्ष करेगा, जिसके लिए सभी ‘तत्कालीन (विधानसभा) सदस्यों’ की निष्कासन नोटिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी. 

पीठ ने यह भी बताया कि यदि एक विधायक को अयोग्य घोषित किया गया था, तो उसे अनुच्छेद 179 (सी) के तहत अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा, और कहा कि ‘यह अयोग्यता का सामना कर रहे विधायकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, यदि उनकी अयोग्यता के लिए याचिकाएं दायर की जाती हैं. उठाए जाते हैं और पहले निपटाए जाते हैं’.

अब SC के सामने क्या दलीलें हैं?

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मौजूदा मामला राजनीतिक संकट से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण पिछले साल जून में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब शिंदे गुट ने ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया. भाजपा के समर्थन से, शिंदे ने ठाकरे की जगह सीएम के रूप में काम किया.

राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान, शिंदे के नेतृत्व में 14 विधायकों ने 24 जून को ज़िरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया. एक दिन बाद, शिंदे के विद्रोही गुट को उस महीने के शुरू में विधान परिषद चुनाव के दौरान मतदान करते समय शिवसेना व्हिप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिरवाल द्वारा दल बदल के लिए अयोग्यता नोटिस के साथ सेवा दी गई थी.

हालांकि, जिरवाल के नोटिस पर शिंदे और अन्य ने सवाल उठाया था, जिन्होंने जोर देकर कहा था कि अध्यक्ष अयोग्य याचिकाओं पर आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उनके खिलाफ हटाने का नोटिस लंबित था.

शिंदे और 15 अन्य विधायक जिनके खिलाफ अयोग्यता नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 27 जून को शाम 5.30 बजे तक डिप्टी स्पीकर को अपनी लिखित प्रतिक्रिया देनी थी.

लेकिन 27 जून को, SC ने नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 12 जुलाई तक का समय बढ़ाकर शिंदे समूह को अंतरिम राहत दी.

दो दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के बहुमत के दावे का पता लगाने के लिए बुलाए गए फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी. इसने राज्यपाल द्वारा विधानसभा बुलाने के खिलाफ ठाकरे समूह द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.

ठाकरे गुट ने लोकसभा में नए शिवसेना नेता और मुख्य सचेतक को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए SC में एक नई याचिका भी दायर की.

पिछले साल अगस्त में, SC ने शिवसेना संकट से संबंधित सभी याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया, यह देखते हुए कि यह मामला ‘महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है’ जिसमें अयोग्यता की कार्यवाही और राज्यपाल और अध्यक्ष की शक्तियों की रूपरेखा शामिल है.

सुनवाई के दौरान, ठाकरे गुट ने तब नबाम रेबिया के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों की फिर से जांच की मांग की, यह तर्क देते हुए कि यह दल-बदल विरोधी कानून को निरर्थक छोड़ देता है.

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संविधान अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से अध्यक्ष की कार्यात्मक स्वायत्तता पर किसी भी ‘रोकथाम’ की परिकल्पना नहीं करता है, यहां तक कि ऐसे समय में भी जब उन्हें हटाने का नोटिस लंबित है.

शिंदे समूह ने निर्णय की समीक्षा करने के अनुरोध के खिलाफ तर्क दिया, यह प्रस्तुत करते हुए कि यदि अध्यक्ष पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो वह सदस्यों को अयोग्य ठहराकर विधानसभा में संरचना को बदल सकते हैं और सदन में बिना बहुमत वाले नेता को बने रहने की अनुमति दे सकते हैं.

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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