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Thursday, 9 May, 2024
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SC ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की, एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का दिया निर्देश

मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये दायर किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था. 

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी और उसे एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने आरोपी को एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर विचार करते समय पीड़ितों को नहीं सुना गया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया.

मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये दायर किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.

सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे. यह हिंसा तब हुई थी जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे.

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक वाहन जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे, उसने चार किसानों को कुचल दिया था. घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी.


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