नई दिल्लीः राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिका के संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है. याचिकाकर्ता भाजपा नेत्री मिनाक्षी लेखी ने राहुल पर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा है कि राहुल राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल और जिम्मेदार ठहराए गए नजरिये को कुछ और ही बता रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि वह अपने व्यक्तिगत बयान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में बदल रहे हैं, साथ ही पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.
The petitioner, BJP's Meenakshi Lekhi, has claimed in her petition 'the words used and attributed by him to SC in the Rafale case has been made to appear something else. He is replacing his personal statement as Supreme Court's order and trying to create prejudice'. https://t.co/51eoZaeWio
— ANI (@ANI) April 15, 2019
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘चौकीदार चोर है’, को गलत तरीके से अदालत से जोड़कर पेश किया गया. इसी के साथ शीर्ष अदलात ने 22 अप्रैल तक उनसे इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने विवादास्पद बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष से प्रतिक्रिया मांगते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल राफेल मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता के मामले को डील किया था.
अदालत का आदेश भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग को लेकर अवमानना याचिका दायर करने पर आया है.