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Thursday, 19 December, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दी. उच्चतम न्यायालय ने पी चिदंबरम के इस मामले के संबंध में मीडिया में साक्षात्कार देने या किसी तरह का बयान देने पर रोक लगाई. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को निर्देश दिया कि वे दो लाख रुपये की दो जमानत राशि जमा करें. तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने चिदंबरम की जमानत पर कहा, ‘वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निचली अदालत में ले जाएंगे और वहां बॉन्ड की औपचारिकता पूरी की जाएगी. उसके बाद उन्हें हिरासत से छोड़ने का आदेश जारी होगा. जैसे ही हमें ऐसा आदेश मिलता है हम उन्हें छोड़ देंगे.’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें उनकी याचिका को नामंजूर किया गया था. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी.

उच्चतम न्यायालय ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के आदेश को निरस्त किया. अदालत से अनुमति लिए बिना चिदंबरम देश से बाहर नहीं जाएंगे.

बता दें कि पी चिदंबरम पिछले 100 दिनों से ज्यादा से जेल में थे. इस बीच उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका डाली थी लेकिन उनकी याचिका को मंजूरी नहीं दी गई थी. पी चिंदबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं.

चिदंबरम को 5 सितंबर को ईडी ने उनके घर से हिरासत में लिया था. हिरासत में लेने से पहले चिदंबरम ने कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस की थी.

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