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Thursday, 25 April, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनिल देशमुख के जमानत याचिका की सुनवाई करे बॉम्बे हाईकोर्ट

जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की बेंच ने देशमुख को हाईकोर्ट के समक्ष लंबित पड़ी अपनी याचिका को और पहले सूचीबद्ध किए जाने के लिए आवेदन करने की छूट दे दी.

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि मनी लॉन्डरिंग से जुड़े मामले में जमानत याचिका की सुनवाई तेजी से लागू करें.

जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की बेंच ने देशमुख को हाईकोर्ट के समक्ष लंबित पड़ी अपनी याचिका को और पहले सूचीबद्ध किए जाने के लिए आवेदन करने की छूट दे दी.

बेंच ने कहा, ‘मामले को 25 मार्च को फाइल किया गया था और तीन बार सूचीबद्ध किया गया था लेकिन समय की कमी के चलते इसकी सुनवाई नहीं हो सकी.’ याचिकाकर्ता को इस बात की छूट है कि वह पहले सूचीबद्ध किए जाने की एप्लीकेशन दे सके.

बेंच ने कहा, ‘उम्मीद की जाती है कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी.’ बता दें कि देशमुख मनी लॉन्डरिंग मामले में आरोपी हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनकी जमानत याचिका की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है.

देशमुख ने मनी लॉन्डरिंग मामले स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका को अस्वीकार किए जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी.


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