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Sunday, 3 November, 2024
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मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाले पर कब चलेगा बुलडोजर, सपा का आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सवाल

सपा ने कहा कि भाईचारे और सद्भावना की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार. सीतापुर में धर्म विशेष की महिलाओं को पुलिस की मौजूदगी में रेप की धमकी देने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होना घोर निंदनीय.

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप की धमकी देने वाले आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने पर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं.

सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ‘भाईचारे और सद्भावना की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार. सीतापुर में धर्म विशेष की महिलाओं को पुलिस की मौजूदगी में रेप की धमकी देने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होना घोर निंदनीय! पुलिस अब तक क्यों है खाली हाथ? जवाब दे सरकार. कब चलेगा आरोपी पर बुलडोजर? बताएं सीएम.’

उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की खुली धमकी देने वाले एक कथित महंत को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं.

सपा ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा, ‘भाईचारे और सद्भावना की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार. सीतापुर में धर्म विशेष की महिलाओं को पुलिस की मौजूदगी में रेप की धमकी देने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होना घोर निंदनीय है. पुलिस अब तक क्यों है खाली हाथ ? जवाब दे सरकार.’

पार्टी ने इसी ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि आखिर ऐसी भड़काऊ टिप्पणी करने वाले महंत पर बुलडोजर कब चलेगा.

गौरतलब है कि पिछली दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष पर बड़ी संगत उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि उर्फ अनुपम मिश्रा ने सीतापुर जिले में कथित रूप से एक मस्जिद के सामने गाड़ी में बैठ कर लाउडस्पीकर से भड़काऊ बयान दिया था. उसने पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति क्षेत्र की किसी हिंदू महिला या लड़की को परेशान करेगा तो वह मुसलमानों के घर में घुसकर उनकी बहू-बेटियों से बलात्कार करेगा. इसके अलावा उसने मुस्लिम समाज को लेकर और भी आपत्तिजनक बातें कही थी. हालांकि बाद में उसने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से भाषण देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

आरोपी महंत के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बारे में जिले के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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