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Saturday, 16 November, 2024
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र लिए बड़े फैसले, बच्चों के घरों में भेजा जाएगा मध्याह्न भोजन

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोनावायरस से पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं.

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रायपुर: कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता को होने वाली कठिनाईयों से राहत देने के लिए कुछ अहम फैसले किये हैं.

पीडीएस चावल का एकमुश्त वितरण

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डधारकों को अप्रैल और मई महीने में चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है. इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आवंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को अप्रैल एवं मई 2020 में चावल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

मध्याह्न भोजन बच्चों के घर में भेजा जाएगा

सरकार ने स्कूलों में 31 मार्च तक की अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का भी निर्णय लिया है. इस योजना में मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों को स्कूल की तरफ से दिया जाएगा. प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी.

आंगनबाड़ी के बच्चों को टेक होम राशन

आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया गया है. राज्य सरकार ने इस अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट) का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं. शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा.


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परमिट, लाइसेंस, न्यायालय प्रकरणों में राहत

सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा में एक माह की वृद्धि की गई है. राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं. वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया गया है. पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है.

निजी एम्प्लॉयर्स की छटनी ना करने के विशेष निर्देश

राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने और कोरोनावायरस (कोविड-19) से पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

लॉकडाउन और कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन के दृष्टिगत सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया है.

इसके अलावा कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया है जिसका निर्धारण स्थिति सामान्य होने पर किया जाएगा.

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