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Thursday, 2 May, 2024
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ज्ञानवापी मामले पर बोला SC- जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई, फैसले तक पारित हो अंतरिम आदेश

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कमिशन रिपोर्ट के लीक होने पर सवाल उठाया. लेकिन हिंदू पक्ष ने इस पर कहा कि यह दलील ठीक नहीं है.

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नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई जिला जज को करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई किसी अनुभवी को करनी चाहिए और जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में तीन सुझाव दिए. 1. जिला जज को सुनवाई पूरी करने दें. 2 अंतरिम आदेश पारित हो. 3 फैसले तक अंतरिम आदेश पारित हो.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों की सीमित संख्या में नमाज पढ़ने और दूसरी जगह पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि 17 मई को दिया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कमिशन रिपोर्ट के लीक होने पर सवाल उठाया. लेकिन हिंदू पक्ष ने इस पर कहा कि यह दलील ठीक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने शांति सौहार्द को लेकर कहा है कि ये समस्याएं जटिल है और इंसान से इनका कोई समाधान नहीं निकल सकता है. हमारा मकसद कुछ हद तक शांति और सौहार्द बनाए रखने का है. हम देश में एकता की भावना को बनाए रखने के संयुक्त मिशन पर है.

वहीं अदालत ने यह भी कहा कि एक बार आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद उसे लीक नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रेस को बात लीक मत कीजिए, केवल जज ही रिपोर्ट खोल सकता है.


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