नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद लागू कर्फ्यू को हटाने के लिए दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने दायर की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘मामले को सूचीबद्ध करने के लिए उचित पीठ के समक्ष रखा जाएगा.
Supreme Court refuses urgent hearing on a plea filed by Tehseen Poonawalla seeking withdrawal of curfew, blocking of phone lines, internet, news channels & other restrictions from #JammuAndKashmir. https://t.co/hGzGJfQKEy
— ANI (@ANI) August 8, 2019
पूनावाला की इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया. उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यू, फोन लाइन, इंटरनेट, न्यूज चैनलों पर पाबंदी और अन्य प्रतिबंध हटाने की मांग की थी.
याचिका में अवैध हिरासत से राजनीतिक नेताओं की तत्काल रिहाई की भी मांग की गई है.
शुक्रवार की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा सख्त
वहीं शुक्रवार की नमाज और ईद के दौरान मुश्किल हालात से निपटने के लिए कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सरकार के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार के बाद ट्रैफिक की गतिविधियां आसान की जा सकती हैं, लेकिन टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क बंद रहने की संभावना है.
अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद तनावपूर्ण हालात देखते हुए जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदी, शुक्रवार की जुम्मे की नमाज और 12-13 अगस्त को ईद को लेकर और सख्त की गई है.
घाटी में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू होने के बाद पहली बार साप्ताहिक शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है.