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Thursday, 19 December, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को दी ईडी की गिरफ्तारी से राहत, सिब्बल ने उठाए हाईकोर्ट पर सवाल

सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों जांच एजेंसियां की सुनवाई होनी है. चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में है.

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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से राहत दे दी है. सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों जांच एजेंसियां की सुनवाई होनी है. चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की. वह आईएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के मामले सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 अगस्त तक उन्हें सीबीआई की रिमांड पर भेजा है.

मामले में सॉलिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए ले आए थे. वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा यह पहले भी हाईकोर्ट में पेश किया जा चुका है. शीर्ष अदालत ने दस्तावेजों को लेने से इनकार करते हुए कहा कि ये सारे दास्तावेज सोमवार को लिए जाएंगे. जिस पर उन्हें जवाब नहीं देने दिया गया था.

सुनवाई के दौरान, जब शीर्ष अदालत ने मुकदमे के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या वह बहस करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, ‘हां, मैं बहस करना चाहता हूं.’ चिदंबरम के आवास के बाहर जांच एजेंसी द्वारा मंगलवार को पोस्ट किए गए नोटिस का हवाला देते हुए, उन्होंने समन मिलने के दो घंटे के भीतर खुद को पेश करने के लिए कहा, सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने घटनाक्रम के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत उनके मुवक्किल के अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है.

सिब्बल ने कोर्ट में कहा, ‘चिदंबरम सीबीआई द्वारा पांच दिन की पुलिस रिमांड पर हैं. मैं इस फैसले को चुनौती देता हूं.’

इसके बाद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के पक्ष में तर्क दिया, ‘चिदंबरम जब तक सीबीआई की हिरासत में हैं उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती.’

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति आर बनुमथी ने कहा कि चिदंबरम द्वारा दायर अपील पर 26 अगस्त को सुनवाई होगी. ईडी मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार न किया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को चिदंबरम की याचिका पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ बुधवार को लुकआउट नोटिस जारी किया था.

चिदंबरम ने सीबीआई कोर्ट में खुद का किया था बचाव

वहीं इससे एक दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सीबीआई अदालत में खुद अपनी बात रखी थी और आईएनएक्स मीडिया मामले में खुद का बचाव किया था. अनुभवी वकील चिदंबरम ने कहा था कि उन्होंने जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब दिया है. एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया.

उन्होंने कहा कि उन्हें कथित अवैध भुगतान को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं किया गया. अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी ने 50 लाख रुपये का भुगतान किया है. पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को सूचित किया था कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या उनका विदेश में खाता है, जिसका उन्होंने नहीं में जवाब दिया. हालांकि, चिदंबरम ने सीबीआई को उनके बेटे के विदेश में खाता होने के बारे में सकारात्मक जवाब दिया.

चिदंबरम ने अभिषेक सिंघवी व कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का समूह होने के बाद भी खुद संक्षिप्त बहस की.

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