नई दिल्ली: दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को शुक्रवार को टाल दिया है. अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई हुई है.
हालांकि, आज यह माना जा रहा था कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी लेकिन सीबीआई के वकील द्वारा समय की मांग को देखते हुए इस सुनवाई की तारीख को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है.
लालू को जमानत मिल जाने की आश उनके प्रशंसकों को इस बात से भी थी कि आरजेडी नेता और लालू यादव के छोटे बेटे अपनी कई रैलियों में पिता की वापसी की बात कह चुके थे. उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव के नतीजों से पहेल यानी 9 तारीक तक पार्टी प्रमुख लालू यादव घर लौट आएंगे.
Dumka treasury case: Jharkhand High Court defers for 27th November, the hearing of bail plea of former Bihar CM Lalu Prasad Yadav. pic.twitter.com/sroNC9Gfmp
— ANI (@ANI) November 6, 2020
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध धन निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी है. लालू प्रसाद की तरफ से उनकी बात रख रहे उनके वकील प्रभात कुमार ने उनकी जमानत याचिका दाखिल करते हुए गुहार लगाई थी कि सजा की आधी अवधि गुजर गई है अब उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार के अलावा लालू की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियां होने का भी दावा किया गया है.
सितंबर महीने में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी थी. चारा घोटाला मामले में लालू यादव को तीन मामलों में तो जमानत मिल चुकी है.
यहां यह जानना जरूरी है कि लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला मामले में पांच मामले चल रहे हैं जिसमें से 4 में वो दोषी करार दिए गए हैं. इनमें से तीन मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है. इनमें चाईबासा के दो, देवघर के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है आज दुमका मामले की सुनवाई थी. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.
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