नई दिल्ली: देश की पहली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम विवाद में घिर गई है, भारतीय वन सेवा के कई वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी देश में इस योजना की आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सरकार द्वारा समर्थित ‘विदेशी वित्त पोषित’ एनजीओ की साख पर भी सवाल उठाए हैं.
नटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स (एनसीसीएफ) एक गैर-लाभकारी संगठन, जिसकी स्थापना 2015 में हुई और जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व पर्यावरण सचिव विजय शर्मा ने की, जिसने 2019 में, भारत के लिए पहली पहली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम विकसित की.
फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एक संरक्षण उपकरण को संदर्भित करता है – यह एक प्रणाली है जिसके तहत वन उपज से निर्मित उत्पादों को निरंतर प्रबंधित जंगलों से प्रमाणित किया जाता है. कुछ विकसित देशों के साथ गैर-प्रमाणित लकड़ी, गैर-लकड़ी के वन उत्पादों और लकड़ी-आधारित सामानों के आयात पर अपने देशों में प्रतिबंध लगाने के साथ, भारत में प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता महसूस की गई और एनसीसीएफ की स्थापना की गई.
आईएफएस के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अब भारत जैसे लकड़ी की कमी वाले देश में योजना की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को चिह्नित किया है और निजी एनजीओ को उत्पादों को प्रमाणित करने की अनुमति देने के खतरों के बारे में भी बताया है. उनका मानना है कि वनोपज में रहने वाले लोगों की आजीविका के साधन छीन लिए जा सकते हैं, जिससे उनकी उपज को अप्रमाणित किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को संबोधित एक 21 जुलाई के पत्र में, सेवानिवृत्त अधिकारियों ने लिखा है, ‘महोदय, आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक पूर्व सचिव के नेतृत्व में मुट्ठी भर अधिकारियों का समूह कुछ रिटायर्ड आईएफएस अधिकारियों के सहयोग से पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के वन विभागों और अन्य संबंधित मंत्रालयों और नीति आयोग जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ किसी भी गंभीर विचार-विमर्श के बिना देश के सरकारी जंगलों पर ‘फारेस्ट सर्टिफिकेशन’ लगाने के लिए मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी निकटता का उपयोग किया है.
पत्र के लिए हस्ताक्षरकर्ता, जिनमें से एक प्रति दिप्रिंट को भी मिली है. इसमें सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी पंकज खुल्लर, सीतांगु मोंडोल, एएन प्रसाद, वीके बहुगुणा और अजीत सोनकिया सहित अन्य शामिल हैं.
उन्होंने ‘फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ़ गवर्नमेंट फ़ॉरेस्ट्स’ को एक विदेशी वित्त पोषित एनजीओ अर्थात दिल्ली में स्थित नेटवर्क ऑफ़ सर्टिफ़िकेशन एंड कंज़र्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट्स के सामने इस मुद्दे को उठाया है कि भारत के वनों को लगातार प्रबंधित नहीं किया जा रहा है.
स्थायी रूप से प्रबंधित वन वे हैं जहां से उत्पादन इस तरह से निकाला जाता है कि यह मूल वन आवरण को कम नहीं करते हैं.
हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डॉ पंकज खुल्लर ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा, ‘सरकार कैसे यह प्रमाणित करने के लिए एक निजी संस्था का समर्थन कर सकती है कि जंगलों का प्रबंधन लगातार किया जाता है और जो नहीं है? उनकी साख क्या है?’
एक पर्यावरण मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार इस योजना का समर्थन नहीं करती है.
फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम
फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एक वैश्विक आंदोलन है, जो 1990 के दशक में रियो अर्थ समिट के बाद शुरू हुआ था, यह नियमित ऑडिट के माध्यम से वनों के बाहर जंगलों और पेड़ों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है.
भारत में, यह प्रथा स्वैच्छिक है. हालांकि, 2019 के बाद से पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसका समर्थन किया है. राज्यों को लिखे पत्र में, केंद्र सरकार ने मई 2019 में सिफारिश की थी कि राज्यों के कुछ वन प्रभाग अभ्यास को लोकप्रिय बनाते हैं, अधिमानतः उन क्षेत्रों में जहां लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनडब्ल्यूएफपी) और बांस आदि का निष्कर्षण होता है.
सभी राज्य वन विभागों को पत्र में तत्कालीन वन महानिदेशक सिद्धान्त दास ने फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के महत्व को रेखांकित किया था और सुझाव दिया था कि राज्य प्रक्रिया शुरू करते हैं. हालांकि, सेवानिवृत्त वन अधिकारियों के अनुसार, दास ने पत्र में अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी के लिए एनसीसीएफ को ‘समर्थन’ दिया था.
पत्र में कहा, गैर लाभकारी संगठन ‘एनसीसीएफ ने सूचित किया है कि उसने भारत विशिष्ट वन प्रबंधन प्रमाणन मानक विकसित किया है जिसे पीईएफसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया गया है (वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम) और भारत में वन प्रमाणन में सहायता की पेशकश की है.’
पीइएफसी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी गैर सरकारी संगठन है.
इस दिशा के निहितार्थ के बारे में बताते हुए खुल्लर ने कहा कि एक बार फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन नॉर्म बन जाएगा, यह पूरी तरह से इस निजी एनजीओ पर निर्भर करेगा कि वह दूर-दराज के जंगल में एक आदिवासी की लकड़ी आधारित उत्पादों की कटाई कर सके या नहीं.
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सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा, जबकि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की तरह समृद्ध देशों ने दशकों से फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के नाम पर व्यापार अवरोध पैदा किए हैं – जो केवल लकड़ी का आयात कर रहा है. यदि उत्पाद प्रमाणित रूप से प्रबंधित जंगल से आने के लिए प्रमाणित है .संबंधित देशों के साथ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विवाद समाधान के लिए इसके लिए सही प्रतिक्रिया द्विपक्षीय चर्चा है.
उन्होंने सरकार से ‘सभी राज्यों को सूचना के तहत महानिदेशक (वन) पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एनसीसीएफ को फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के वर्तमान प्राधिकरण को वापस लेने का भी आग्रह किया है।”
जब दिप्रिंट ने सिद्धांत दास से संपर्क किया, जो अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सदस्य हैं, तो उन्होंने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना ‘अनुचित’ होगा, वह सेवानिवृत्त हो गए हैं.
स्कैनर के तहत एनजीओ
एनसीसीएफ की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना जनवरी 2015 में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी, जिसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था. भारत के भीतर एक विश्व स्तर पर संरेखित सर्टिफिकेशन कार्यक्रम विकसित किया जाना और जंगलों और वृक्षारोपण के स्थायी प्रबंधन के लिए चिंताओं को संबोधित करते हुए, जबकि एक ही समय में भारतीय लकड़ी और वन फाइबर आधारित उद्योग को विश्व स्तर पर सक्षम बनाना है.
जबकि शर्मा समूह के अध्यक्ष हैं, सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी अवनी कुमार वर्मा और सुनील कुमार पांडे इसके सह-अध्यक्ष और सचिव है.
एनजीओ के शासी निकाय के अन्य सदस्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, एमओईएफसीसी के रोहित तिवारी, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव नमिता प्रियदर्शी, वाणिज्य मंत्रालय के पुरु गुप्ता शामिल हैं.
एनसीसीएफ के एक पदाधिकारी, जो एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी भी हैं, ने कहा कि एनजीओ का सरकार से कोई लेना-देना नहीं है.
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सेवानिवृत्त अधिकारी जो नाम नहीं बताना चाहते थे उन्होंने कहा, ‘डीजी फॉरेस्ट ने कभी नहीं कहा कि राज्यों को केवल एनसीसीएफ का उपयोग करना चाहिए. उन्होंने केवल अपने पत्र में उल्लेख किया कि एनसीसीएफ एक ऐसी योजना है. उन्होंने राज्यों से इस योजना का उपयोग करने के लिए नहीं कहा, ‘हम किसी भी तरह से सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं हैं.’
यह पूछे जाने पर कि सरकार के सेवारत अधिकारी एनजीओ के गवर्निंग बोर्ड में क्यों हैं, पदाधिकारी ने कहा, ‘एनजीओ सरकार के समान उद्देश्यों को बढ़ावा देता है, हम बाहर से सरकार का समर्थन करते हैं.’
उन्होंने आरोप लगाया है कि हम एक विदेशी-वित्त पोषित समूह हैं, लेकिन यह सच नहीं है. हम केवल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन (पीइएफसी) द्वारा समर्थित हैं, जो वन प्रमाणन के लिए मानक निर्धारित करता है.
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