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Friday, 29 March, 2024
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Paytm पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक बनाने पर RBI ने लगाई रोक, बड़े स्तर पर ऑडिट कराने का दिया निर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर बनाने बंद करे.

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नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर बनाने पर रोक लगा दी है. एक बयान जारी कर बैंक ने कहा कि कुछ सुपरवाइजरी कारणों से यह रोक लगाई गई है.

आरबीआई ने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर बनाने बंद करे.’

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने आई टी सिस्टम की वृहद् तौर पर ऑडिट कराने के लिए एक ऑडिट टीम को भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक को साल 2017 से शुरू किया गया था. इसके पास लगभग 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं.

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