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Friday, 25 July, 2025
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बेटी का रेप कर किया प्रेग्नेंट, हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा घटाकर की 30 साल की जेल

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, हरियाणा के व्यक्ति ने भरोसे को तोड़ा, पर उसका अपराध इतना गंभीर नहीं कि फांसी दी जाए. अदालत ने कहा कि उसमें सुधार की संभावना है.

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गुरुग्राम: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पलवल निवासी एक व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को 30 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है. उसे अक्टूबर 2023 में पलवल की निचली अदालत ने अपनी 17-साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उन्हें गर्भवती करने का दोषी ठहराया था. अदालत ने फैसला सुनाया कि, सबसे जघन्य अपराधों में से एक होने के बावजूद, दोषी का अपराध सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड के लिए निर्धारित कठोर “दुर्लभतम” मानदंडों को पूरा नहीं करता है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के कारण उसकी दोषसिद्धि को उचित पाया, लेकिन उसकी मृत्युदंड की सज़ा को 30 साल के कठोर कारावास में बदल दिया, जिससे न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक भ्रष्ट मामलों में भी मृत्युदंड के प्रति सतर्क दृष्टिकोण का पता चलता है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त ने अपनी नाबालिग बेटी पर बार-बार यौन हमला करके और उसे गर्भवती करके, सबसे जघन्यतम अपराधों में से एक किया है और सज़ा के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही की दरकार नहीं है.”

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि अपराध की घृणित प्रकृति के बावजूद, “यह मामला ऐसा नहीं है जिसे ‘दुर्लभतम मामलों’ में से दुर्लभतम’ कहा जाए ताकि मृत्युदंड को उचित ठहराया जा सके.”

अपराध की गंभीर प्रकृति और एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी का यौन उत्पीड़न करने से जुड़े विश्वासघात को देखते हुए, पलवल सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी. अपने फैसले में पलवल कोर्ट ने चिकित्सा साक्ष्य, पीड़िता की गवाही और अन्य पुष्टिकारी साक्ष्यों का हवाला दिया, जिनसे अभियुक्त का अपराध संदेह से परे साबित हुआ. जिले सिंह को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और आपराधिक धमकी के लिए IPC की धारा 506 (II) के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया था.

ट्रायल जज ने उसे अपराध की जघन्यता के लिए हाई कोर्ट की पुष्टि के अधीन, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी – एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का चार साल से अधिक समय तक बार-बार यौन उत्पीड़न किया, उसे गर्भवती कर दिया, और उसे मुंह खोलने पर भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी.

हाई कोर्ट के फैसले में उन सबूतों का उल्लेख किया गया जिनसे अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि हुई.

पीड़िता, जो 2 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज़ होने के समय नाबालिग थी, उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की एक भयावह कहानी सुनाई. धारा 164 सीआरपीसी के तहत पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में, उसने बताया कि कैसे उनकी मां की मृत्यु के बाद, पिता ने उनके साथ लगातार यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और एक लड़की को जन्म दिया.

उन्होंने बताया, “मेरे पिता लगातार मेरे साथ शारीरिक ज्यादती करते रहे हैं और मुझे धमकाते रहे हैं कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. मैं गर्भवती हूं और मेरे गर्भ में चार महीने का बच्चा है. मेरे पिता ने ही बच्चे को जन्म दिया है.” उन्होंने आगे बताया कि उनके पिता ने दादा-दादी को दूर रखा ताकि उन्हें इसके बारे में पता न चले. पीड़िता की गवाही के समर्थन में कई साक्ष्य मौजूद थे.

सिविल अस्पताल, पलवल में की गई मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न के साक्ष्य मिले. मधुबन स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा की गई फोरेंसिक जांच में पीड़िता के कपड़ों और स्वाब पर लगे वीर्य के दागों के डीएनए प्रोफाइल और आरोपी के रक्त के नमूने के बीच “पूर्ण मिलान” पाया गया. साथ ही, शिशु का डीएनए प्रोफाइल भी आरोपी के डीएनए प्रोफाइल जैसा ही था, जिससे पितृत्व का निर्णायक रूप से निर्धारण हो गया.

हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कोई विसंगति नहीं पाई और आरोपी के इस दावे को खारिज कर दिया कि पीड़िता ने एक कबाड़ विक्रेता के साथ संबंध के कारण आरोप गढ़े थे.

अदालत ने पीड़िता द्वारा विक्रेता से परिचित होने की स्वीकारोक्ति को उसकी ईमानदारी का प्रमाण माना क्योंकि उसने इस रिश्ते को गुप्त नहीं रखा था और इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह व्यक्ति कबाड़ विक्रेता का पिता था.


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मृत्युदंड कम करने के लिए HC का तर्क

दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने इस बात पर गहन विचार किया कि क्या मृत्युदंड उचित है. आर्काइव्स में उपलब्ध सबूतों और अपराध की गंभीरता के आधार पर, निचली अदालत ने पिता-पुत्री के रिश्ते में गंभीर विश्वासघात, लंबे समय तक दुर्व्यवहार और उसके परिणामस्वरूप गर्भावस्था का हवाला देते हुए मामले को “दुर्लभतम” माना था.

अदालत ने पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना, 2020 के तहत पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.

लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, यह माना कि यह मामला, हालांकि, जघन्य था, लेकिन मृत्युदंड के स्तर तक नहीं था.

पीठ ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि मृत्युदंड केवल “दुर्लभतम” स्थितियों के लिए ही आरक्षित होना चाहिए, जिनमें अपराध की क्रूरता और समाज पर उसके प्रभाव सुधार या उदारता के किसी भी अवसर को रोकते हैं.

न्यायालय ने पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) का भी उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने पीड़िता के एक परिचित द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए मृत्युदंड को बिना किसी छूट के न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया.

इसी प्रकार, काशी नाथ सिंह उर्फ कल्लू सिंह बनाम झारखंड राज्य (2023) 7 एससीसी 317 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक अपराध में मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास का फैसला सुनाया.

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, यद्यपि अपराध का “जघन्यतम और गंभीरतम रूप” अंजाम दिया गया था, फिर भी ऐसे कई कारक थे जो मृत्युदंड के विरुद्ध थे.

सबसे पहले, पीठ ने यौन उत्पीड़न के अलावा हत्या या अन्य शारीरिक क्षति का अभाव देखा, जो “दुर्लभतम में दुर्लभतम” मामलों की विशेषता है. दूसरे, हालांकि, अभियुक्त का आचरण विश्वासघात का घोर उदाहरण था, फिर भी अदालत को समग्र रूप से समाज को कोई नुकसान पहुंचाने या परिवार के बाहर आपराधिक आचरण के किसी ऐसे पैटर्न का कोई संकेत नहीं मिला, जो मामले को कठोर दंड की श्रेणी में डाल सके. तीसरे, पीठ ने सुधार की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह टिप्पणी की कि अभियुक्त, हालांकि, नीच कृत्य का दोषी था, उसमें सुधार न करने के लक्षण नहीं थे, जो मृत्युदंड के मामलों में एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है.

अदालत ने एक संतुलित रुख अपनाते हुए कहा, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त ने अपनी नाबालिग बेटी पर बार-बार यौन हमला करके और उन्हें गर्भवती करके, सबसे गंभीरतम जघन्य अपराधों में से एक किया है और सज़ा के मामले में किसी भी प्रकार की ढील की आवश्यकता नहीं होगी.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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